Top NewsIndiaWorld
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabJammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Business
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

कोर्ट ने केजरीवाल के पासपोर्ट नवीनीकरण को दी हरी झंडी, विदेश यात्रा पर रोक

कोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण को दी मंजूरी…

12:57 PM Jun 05, 2025 IST | Rahul Kumar Rawat

कोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण को दी मंजूरी…

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दी, लेकिन विदेश यात्रा पर रोक लगाई। कोर्ट ने कहा कि विदेश जाने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी। सीबीआई और ईडी ने 10 साल के नवीनीकरण का विरोध किया, लेकिन कोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत दी।

दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति दे दी है। हालांकि, कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि केवल पासपोर्ट के नवीनीकरण की इजाजत दी जा रही है, विदेश यात्रा की नहीं। कोर्ट ने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को विदेश जाना है, तो इसके लिए उन्हें अदालत में एक नई अर्जी दाखिल करने के लिए अलग से अनुमति लेनी होगी।

इस दौरान सीबीआई ने केजरीवाल की 10 साल के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की मांग का विरोध किया। सीबीआई के वकील ने दलील दी कि जांच एजेंसी से जुड़े मामलों में अदालतों द्वारा सामान्यतः पासपोर्ट नवीनीकरण की अनुमति अधिकतम पांच वर्षों के लिए ही दी जाती है। ऐसे में केजरीवाल को भी 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। वहीं, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील ने भी कोर्ट में यही तर्क दोहराया और आग्रह किया कि केजरीवाल को 10 साल के लिए पासपोर्ट नवीनीकरण की इजाजत न दी जाए।

इससे पहले, केजरीवाल की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने अदालत को बताया था कि उनका पासपोर्ट 2018 में समाप्त हो गया था और आम आदमी पार्टी के मुखिया को 10 वर्षों के लिए पासपोर्ट रिन्युअल की अनुमति दी जाए और इसके लिए एनओसी (अनापत्ति प्रमाणपत्र) जारी किया जाए। कोर्ट ने सभी पक्षों का तर्क सुनने के बाद फैसला सुनाते हुए कहा कि केजरीवाल अपने पासपोर्ट का नवीनीकरण करा सकते हैं, लेकिन यह स्पष्ट किया कि अगर उन्हें विदेश यात्रा करनी है तो उन्हें कोर्ट से अलग से इजाजत लेनी होगी।

Advertisement
Advertisement
Next Article