For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ FIR दर्ज करने से किया इनकार

कोर्ट ने खड़गे पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज की

05:20 AM Dec 13, 2024 IST | Aastha Paswan

कोर्ट ने खड़गे पर एफआईआर दर्ज करने की याचिका खारिज की

कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ fir दर्ज करने से किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने अप्रैल 2023 में कर्नाटक में एक चुनावी रैली में भाजपा और आरएसएस के खिलाफ अभद्र भाषा का आरोप लगाने वाली शिकायत का संज्ञान लिया है। कोर्ट ने कहा कि कथित आरोपी की पहचान हो चुकी है और सभी सबूत शिकायतकर्ता के पास हैं। FIR की कोई जरूरत नहीं है।

खड़गे के खिलाफ FIR खारिज

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी (जेएमएफसी) चतिंदर सिंह ने शिकायतकर्ता के वकील की दलीलें सुनने और दिल्ली पुलिस की कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) पर विचार करने के बाद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार कर दिया। जेएमएफसी चतिंदर सिंह ने 9 दिसंबर को पारित आदेश में कहा, “इसलिए, इस मामले में धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा जांच की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार आवेदन खारिज किया जाता है।” हालांकि, अदालत ने आरएसएस के सदस्य एडवोकेट रविंदर गुप्ता द्वारा दायर शिकायत का संज्ञान लिया है। जेएमएफसी ने कहा, “हालांकि, शिकायत का संज्ञान लिया गया है।”

अदालत ने कही बात

अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता को समन-पूर्व साक्ष्य (पीएसई) पेश करने की स्वतंत्रता है। यदि बाद में किसी विवादित तथ्य से संबंधित जांच की आवश्यकता होती है तो धारा 202 सीआरपीसी के प्रावधान का सहारा लिया जा सकता है जिसे 27.03.2025 को पीएसई के लिए रखा जा सकता है। शिकायतकर्ता ने एडवोकेट गगन गांधी के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। अदालत ने कहा कि आरोप यह है कि खड़गे ने एक चुनावी रैली में कुछ भाषण दिया था जिसमें भाजपा और आरएसएस के खिलाफ तीखी टिप्पणी की गई थी, आगे शिकायतकर्ता को पीड़ा हो रही है क्योंकि वह आरएसएस का सदस्य है।

शिकायतकर्ता ने बताई समस्या

शिकायतकर्ता के पास आरोपी व्यक्तियों के साथ-साथ जिन गवाहों से पूछताछ की जानी है, उनका पूरा विवरण है और न तो बरामदगी की जरूरत है और न ही ऐसे किसी भौतिक साक्ष्य को इकट्ठा करने की जरूरत है जो केवल पुलिस द्वारा ही किया जा सकता है। अदालत ने कहा, “धारा 156(3) सीआरपीसी के तहत पुलिस द्वारा जांच का आदेश देने के लिए विवेकाधीन शक्ति का उपयोग करने का सही परीक्षण यह नहीं है कि कोई संज्ञेय अपराध किया गया है या नहीं, बल्कि यह है कि पुलिस एजेंसी द्वारा जांच की आवश्यकता है या नहीं।” अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में शिकायतकर्ता के पास सभी सामग्री उपलब्ध है और पुलिस द्वारा किसी तकनीकी या जटिल जांच की आवश्यकता नहीं है।

Advertisement
Advertisement
Author Image

Aastha Paswan

View all posts

Advertisement
×