AAP नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
Delhi: मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को लेकर दिल्ली की अदालत राउज अवेन्यू ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
Highlights:
- दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला
- दिल्ली शराब नीति मामले में जेल में बंद है मनीष सिसोदिया
- सीबीआई ने इस मामले में बनाया है मुख्य आरोपी
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया की नियमित जमानत याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी हैं।
पार्टी प्रचार के लिए बेल पीटीशन लिया वापस
उधर, सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए लगाई अपनी दूसरी बेल पीटीशन शुक्रवार को वापस ले ली।
उन्होंने दोनों जांच एजेंसियों- केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जांच किए जा रहे मामलों में जमानत मांगी है।
जज कावेरी बावेजा की अदालत में सिसोदिया के वकील विवेक जैन ने कहा कि अंतरिम जमानत याचिका का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि नियमित जमानत याचिका फाइल की गई है।
अभियुक्त मनीष सिसोदिया की काफी राजनीतिक पहुँच है- सीबीआई
पंकज गुप्ता ने कहा कि सिसोदिया पीएमएलए के तहत जमानत की शर्तों को पूरा नहीं करते। आप नेता की काफी राजनीतिक पहुंच है, वह प्रभावशाली व्यक्ति हैं। सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। बता दें, सरकारी वकील ज़ोहेब हुसैन और अभियोजक पंकज गुप्ता ईडी और सीबीआई की ओर से पेश हुए। केंद्रीय जांच एजेंसी ने सिसोदिया को मामले में मुख्य आरोपी बनाया है और कहा कि वह जांच के सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। जो कुछ प्रमुख पहलुओं पर शुरुआती चरण में है। सिसोदिया की जमानत याचिका फरवरी से लंबित है। उन्हें पिछले साल फरवरी में गिरफ्तार किया गया था।
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