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सीएम आतिशी की अपील पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

अपील पर कोर्ट ने 28 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रखा

10:52 AM Jan 18, 2025 IST | Vikas Julana

अपील पर कोर्ट ने 28 जनवरी के लिए फैसला सुरक्षित रखा

सीएम आतिशी की अपील पर कोर्ट का फैसला सुरक्षित

राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को मानहानि के एक मामले में दिल्ली की सीएम आतिशी मार्लेना की समन के खिलाफ अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया। भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर ने उनके खिलाफ मानहानि की शिकायत दर्ज कराई थी। वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता की दलीलें सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने अपील पर फैसला 28 जनवरी के लिए सुरक्षित रख लिया। इससे पहले 3 दिसंबर, 2024 को सीएम आतिशी मार्लेना के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता ने तर्क दिया था कि राजनीतिक मानहानि की सीमा बहुत अधिक है क्योंकि राजनीतिक दल सार्वजनिक चर्चा का विषय हैं।

भाजपा नेता प्रवीण शंकर कपूर द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा जारी समन के खिलाफ दिल्ली के सीएम ने सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। अपील पर जवाब में कहा गया कि समन का आदेश रिकॉर्ड पर रखे गए तथ्यों, परिस्थितियों और सामग्री पर विचार करने के बाद पारित किया गया था। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि वह आम जनता के बीच भाजपा का मीडिया प्रमुख और दिल्ली इकाई के प्रवक्ता के रूप में प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए, सोशल मीडिया पर प्रसारित कोई भी मानहानिकारक पोस्ट, लेख या प्रेस कॉन्फ्रेंस उनके लिए भी उतनी ही मानहानिकारक है, क्योंकि वे पार्टी से लंबे समय से जुड़े हुए हैं।

प्रवीण शंकर कपूर की ओर से अधिवक्ता सत्य रंजन स्वैन के माध्यम से भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि आतिशी ने जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण इरादे से ऐसे बयान दिए हैं जो न केवल झूठे, निंदनीय, मनगढ़ंत और भ्रामक हैं बल्कि भाजपा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए भी मानहानिकारक हैं। पूरे भाषण में, उन्होंने न तो सूचना के स्रोत के बारे में विशेष जानकारी दी और न ही उन्होंने भाजपा के कृत्य के बारे में कोई विवरण दिया। किसी भी विवरण से रहित, आपका बयान आपकी कल्पना और आशंका को दर्शाने का एक जानबूझकर किया गया प्रयास है।

नोटिस में अनुरोध किया गया है कि आतिशी तत्काल उक्त भाषण वापस लें और अपने टीवी तथा सोशल मीडिया पर अपनी माफी को प्रमुखता से प्रसारित करें। आप नेता और दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया था कि भारतीय जनता पार्टी ने उनसे संपर्क कर उन्हें पार्टी में शामिल होने के लिए कहा है, अन्यथा उन्हें आने वाले दिनों में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए आप नेता ने कहा था कि “भाजपा ने मेरे एक करीबी सहयोगी के माध्यम से मेरा राजनीतिक करियर बचाने के लिए मुझे अपनी पार्टी में शामिल होने के लिए संपर्क किया और अगर मैं भाजपा में शामिल नहीं होती हूं, तो आने वाले महीने में मुझे ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” आप नेता ने भाजपा पर जांच एजेंसियों का उपयोग करके पार्टी को धमकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया।

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Vikas Julana

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