IndiaWorldDelhi NCRUttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir BiharOther States
Sports | Other GamesCricket
HoroscopeBollywood KesariSocialWorld CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

Gujarat में अवैध रूप से चल रहे ‘गेम जोन’ के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज

09:40 PM May 29, 2024 IST
Advertisement

Gujarat: राजकोट के ‘गेम जोन’ में आग लगने की घटना के बाद गुजरात पुलिस ने राज्य में कथित तौर पर बिना वैध अनुमति के संचालित किये जा रहे 18 ‘गेम जोन’ के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी।

Gujarat: अवैध ‘गेम जोन’ के प्रबंधन के खिलाफ मामला दर्ज

Gujarat में राजकोट के ‘गेम जोन’ में आग लगने की घटना के बाद 18 अवैध ‘गेम जोन’ के मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि Gujarat के गृह राज्य मंत्री हर्ष सांघवी ने मंगलवार को गांधीनगर में पुलिस महानिदेशक विकास सहाय और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक के बाद सभी पुलिस आयुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को अवैध ‘गेम जोन’ के प्रबंधन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया।

Gujarat: टीआरपी गेम जोन में आग लगाने से हुई कई लोगो की मौत

टीआरपी गेम जोन में 25 मई को लगी भीषण आग में बच्चों समेत कम से कम 27 लोगों की मौत हो गई थी। सांघवी ने पुलिस अधिकारियों को अग्नि संबंधी अनापत्ति प्रमाणपत्र या अन्य अनिवार्य लाइसेंस और बिना अनुमति के संचालित ‘गेम जोन’ के मालिकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया। अधिकारियों ने बताया कि राजकोट शहर में पुलिस ने एक वाटर पार्क समेत आठ ‘गेम जोन’ को सील कर दिया और बिना किसी अनुमति के संचालन करने के लिए उनके मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत मामला दर्ज

अधिकारियों ने आगे बताया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 336 और Gujarat पुलिस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। अहमदाबाद में, पुलिस आयुक्त जी.एस. मलिक ने बताया कि पुलिस ने मंगलवार को चार ऐसे अवैध ‘गेम जोन’ को सील कर दिया और उनके मालिकों के खिलाफ मामले दर्ज किए।

छह गेम जोन को किया गया सील - पुलिस

पुलिस ने बताया कि सूरत में रांदेर, पाल, उमरा और वेसू इलाकों में स्थित कुल छह गेम जोन को सील कर दिया गया और बिना वैध अनुमति के इन्हें संचालित करने के लिए उनके मालिकों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। गुजरात उच्च न्यायालय ने सोमवार को राजकोट नगर निगम को ‘गेम जोन’ के संचालन में कथित खामियों को लेकर फटकार लगाई थी।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article