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गृह मंत्रालय ने Canada के गैंगस्टर Lakhbir Singh Landa को आतंकवादी घोषित किया

11:50 AM Dec 30, 2023 IST
Lakhbir Singh Landa
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Lakhbir Singh Landa: गृह मंत्रालय की एक आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार, निरंजन सिंह और परमिंदर कौर के 34 वर्षीय बेटे लखबीर सिंह लांडा (Lakhbir Singh Landa) का पाकिस्तान की सीमा से लगे पंजाब के तरनतारन जिले के वीपी हरिके में स्थायी निवास है। गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को एक बयान में कहा, अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि वह आतंकवाद में शामिल है तो उसका नाम उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में शामिल किया जाएगा।

Highlights

कौन है Lakhbir Singh Landa?

लखबीर सिंह लांडा (Lakhbir Singh Landa) वर्तमान में कनाडा में अल्बर्टा की राजधानी एडमॉन्टन में रहता है और बब्बर खालसा इंटरनेशनल का सदस्य है। गृह मंत्रालय के मुताबिक बब्बर खालसा इंटरनेशनल को "उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची की संख्या 1" के अनुसार एक आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। गृह मंत्रालय ने बताया कि लांडा को सीमा पार एजेंसी का समर्थन प्राप्त था और वह पंजाब के मोहाली में रॉकेट-प्रोपेल्ड ग्रेनेड से खुफिया मुख्यालय की इमारत पर हुए आतंकवादी हमले में भी शामिल था।

गृह मंत्रालय ने अपने रिपोर्ट में क्या कहा, जाने

 गृह मंत्रालय के एक रिपोर्ट के अनुसार वह भारत के पंजाब ( Punjab) राज्य में आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सीमा पार से विभिन्न मॉड्यूलों को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IEDs), हथियार, अत्याधुनिक हथियार और विस्फोटकों की आपूर्ति में भी शामिल था। लांडा आतंकी मॉड्यूल के गठन, जबरन वसूली और हत्याओं से संबंधित विभिन्न आपराधिक मामलों में भी शामिल था। बयान में कहा गया, "लखबीर सिंह लांडा के खिलाफ एक ओपन-एंडेड वारंट जारी किया गया है और वह लुक आउट सर्कुलर नंबर 2144306 दिनांक 09.06.2021 का विषय है।

इन आतंकवादी गतिविधियों में है Lakhbir Singh Landa शामिल

राष्ट्रीय जांच एजेंसी के अनुसार (Lakhbir Singh Landa) गैंगस्टर से आतंकवादी बना, जो 2017 से कनाडा में रह रहा है, आतंकवाद के कई मामलों में मास्टरमाइंड है, जिसमें पंजाब पुलिस खुफिया मुख्यालय और पंजाब में सरहाली पुलिस स्टेशन पर 2022 के आरपीजी हमलों सहित आतंकवादी हमलों के अन्य मामले शामिल हैं। इस साल अगस्त में एनआईए की विशेष अदालत ने तरनतारन जिले के किरियन गांव में फरार खालिस्तान समर्थक आतंकवादी की संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था। यूए (पी) अधिनियम, 1967 की धारा 33 (5) के तहत एनआईए अदालत के आदेश के अनुसार, लांडा की पैतृक गांव में संपत्ति राज्य द्वारा जब्त कर ली गई थी। लांडा को पहले 27 जुलाई, 2023 को घोषित अपराधी घोषित किया गया था। अधिकारियों के अनुसार, शुरुआत में आपराधिक और गैंगस्टर-संबंधित गतिविधियों में शामिल लांडा कनाडा से अपनी भारत विरोधी गतिविधियों को जारी रख रहा है।

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