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Pune Accident : पोर्श से इंजीनियर्स को कुचलने वाले नाबालिग का पिता गिरफ्तार:पब का मालिक-मैनेजर भी अरेस्ट; पेंडिंग था पॉर्श कार का रजिस्ट्रेशन

07:09 AM May 22, 2024 IST
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Pune Porsche car Accident : खबर महारष्ट्र के पुणे की है , जहां 17 साल आठ महीने के एक लड़के ने शराब के नशे में कार चलते हुए मध्य प्रदेश के रहने वाले अनीश और और अश्विनी नाम के दो इंजीनियर को अपनी कार से रौंदकर मार दिया। लेकिन आरोपी पर जहां सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वहां आरोपी को महज 15 घंटे में जमानत दे दी गयी और तो और अदालत ने इसे 300 शब्दों का निबंध लिखने जैसी शर्तों पर आसानी से बेल दे दिया।

आरोपी के पिता की हुई गिरफ़्तारी

आरोपी को महज 15 घंटे में ही जमानत मिल जाने के बाद सोशल मीडिया से लेकर मीडिया में ये मामला तूल पकड़ने लगा , जिसके बाद दबाव में आई महाराष्ट्र सरकार ने अब पुलिस को एक्शन लेने के निर्देश दिए। इस निर्देश के बाद पुलिस ने नाबालिग आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल को छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) से मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा जिस पब में नाबालिग ने शराब पी थी, उसके मालिक और मैनेजर को भी अरेस्ट कर लिया। तीनों को 24 मई के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। साथ ही पुणे के एक्साइज डिपार्टमेंट के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने कोजी बार और ब्लैक बार को सील कर दिया है, जिन्होंने नाबालिग आरोपी को शराब सर्व की थी।

क्या था घटना ?

दरसल , हिट एंड रन की ये घटना 19 मई की सुबह की है. पुणे के कल्याणी नगर इलाके में रियल एस्टेट डेवलपर विशाल अग्रवाल के 17 वर्षीय बेटे ने अपनी स्पोर्ट्स कार पोर्श से बाइक सवार दो इंजीनियरों को रौंद दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गई. इस घटना के 15 घंटे बाद आरोपी नाबालिग को कोर्ट से से कुछ शर्तों के साथ जमानत मिल गई. कोर्ट ने उसे 15 दिनों तक ट्रैफिक पुलिस के साथ काम करने और सड़क दुर्घटनाओं के प्रभाव-समाधान पर 300 शब्दों का निबंध का निबंध लिखने का निर्देश दिया था. हालांकि, पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी शराब के नशे में था और बेहद तेज गति से कार को चला रहा था.

वयस्क के रूप में केस चलाने को लेकर याचिका खारिज

चूँकि जुवेनाइल बोर्ड ने आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर जमानत दे दी थी। इस मामले में पुणे पुलिस कमिश्नर अमितेश कुमार ने कहा कि पुणे पुलिस ने कहा है कि उन्होंने बोर्ड से आरोपी पर वयस्क के रूप में केस चलाने की परमिशन मांगी थी, लेकिन याचिका खारिज कर दी गई। पुलिस इसके खिलाफ अब सेशन कोर्ट में अपील करेगी। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 ((गैर इरादतन हत्या), 304ए (लापरवाही से मौत) और मोटर वाहन अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है.

बिना रजिस्ट्रेशन चल रही थी कार

अब खबर ये आ रही है कि जिस कार से एक्सीडेंट हुआ वो कार मार्च से बिना रजिस्ट्रेशन के चल रही थी। आरोपी के पिता ने इलेक्ट्रिक लग्जरी स्पोर्ट्स सेडान पोर्श कार मार्च में बेंगलुरु के एक डीलर से खरीदी थी। डीलर ने टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन के बाद यह कार विशाल को सौंप दी, लेकिन जरूरी फीस नहीं देने के कारण उसका रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं हो सका था। RTO के अधिकारी संजीव भोर के मुताबिक यह कार मालिक की जिम्मेदारी थी कि वह रजिस्ट्रेशन करवाए। गाड़ी पुणे RTO ऑफिस में जांच के लिए आई थी, लेकिन फीस नहीं भरे जाने के कारण उसे रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं दिया गया। भारत में इस कार की कीमत 1.61 करोड़ से लेकर 2.44 करोड़ रुपए है।

कौन थे मृतक ?

एक्सीडेंट में जान गंवाने वाले युवक अनीश अवधिया मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के बिरसिंहपुर और युवती अश्विनी कोष्टा जबलपुर की रहने वाली थी। एक की डेड बॉडी कल (20 मई) और दूसरे की आज (21 मई) उनके घर पहुंची। अनीश के चाचा अखिलेश अवधिया ने कहा- ये हादसा नहीं हत्या है। आरोपी को जमानत नहीं दी जानी चाहिए थी।

अश्विनी कोष्टा के पिता सुरेश कोष्टा ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए, ताकि लोगों को इससे सबक मिले। मेरी बेटी ने अपनी पढ़ाई पुणे में पूरी की और उसे वहीं नौकरी मिल गई थी। भाई समरप्रीत ने बताया कि अश्विनी पुणे में 6 साल से थी, जनवरी में ही उसने 24वां जन्मदिन मनाया था।

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