Uttar Pradesh: पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह ने अदालत में किया आत्मसमर्पण, भेजे गये जेल
Uttar Pradesh: सुलतानपुर जिले की इसौली सीट से पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह 'सोनू' और उनके एक सहयोगी ने जबरन दीवार गिरवाने और घर में घुसकर मारपीट करने के एक मामले में सोमवार को एमपी-एमएलए अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्हें जेल भेज दिया गया है।
Highlights
- चंद्रभद्र सिंह ने किया अदालत में आत्मसमर्पण
- चंद्रभद्र को भेजा गया जेल
- जबरन दीवार गिरवाने और मारपीट करने का मामला
Uttar Pradesh: क्या था मामला?
उत्तर प्रदेश(Uttar Pradesh) के इस मामले को लेकर शासकीय अधिवक्ता वैभव पांडेय ने बताया कि चंद्रभद्र सिंह, उनके समर्थक सूर्य प्रकाश सिंह तथा रुखसार अहमद के खिलाफ 25 फरवरी 2021 को धनपतगंज क्षेत्र के निवासी बनारसी नामक व्यक्ति के परिसर की एक दीवार जबरन ध्वस्त करवाने और मना करने पर घर में घुसकर मारपीट करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया गया था।
Uttar Pradesh: तीनों आरोपियों को मिली थी सजा
वैभव ने बताया कि एमपी-एमएलए अदालत के न्यायाधीश योगेश यादव ने पिछले साल छह जुलाई को चंद्रभद्र सिंह समेत तीनों आरोपियों को दोषी मानते हुए डेढ़-डेढ़ वर्ष के कारावास एवं कुल 23 हजार एक सौ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ सत्र अदालत में अपील की गयी थी मगर उसे खारिज कर दिया गया था।
Uttar Pradesh: आरोपियों के खिलाफ जारी किया गया था वारंट
वैभव ने बताया कि विशेष न्यायाधीश एकता वर्मा ने अपील खारिज करते हुए पूर्व विधायक समेत तीनों दोषियों को एमपी-एमएलए मजिस्ट्रेट की अदालत में हाजिर होने का आदेश दिया था। इसी आदेश के क्रम में तीनों दोषियों को सम्बंधित मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश होना था मगर वे हाजिर नहीं हो रहे थे, जिसके चलते उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था।
अदालत की आत्मसमर्पण के लिये 10 जून तक मोहलत
वैभव ने बताया कि मामले में तीसरे सजायाफ्ता रुखसार अहमद ने गत चार जून को अदालत में आत्मसमर्पण कर चुका है। पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह और सूर्य प्रकाश ने उसी दिन एक अर्जी देकर खराब स्वास्थ्य के कारण हाजिर नहीं हो पाने की बात कहते हुए अदालत से समय मांगा था, मगर अदालत ने इससे इनकार कर दिया था और गैर जमानती वारंट जारी करते हुए आत्मसमर्पण के लिये 10 जून तक की मोहलत दी थी। पांडेय ने बताया कि इस पर चंद्रभद्र और सूर्य प्रकाश ने अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। दोनों को जेल भेज दिया गया है।
(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )
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