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प्रयागराज में रात नौ बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू लागू

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए। संशोधित आदेश के मुताबिक, यह कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

12:12 AM Apr 09, 2021 IST | Shera Rajput

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए। संशोधित आदेश के मुताबिक, यह कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा।

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार की रोकथाम के उद्देश्य से जिला प्रशासन ने बृहस्पतिवार से रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए। संशोधित आदेश के मुताबिक, यह कर्फ्यू रात्रि नौ बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा। 
इससे पूर्व जारी आदेश में रात्रि कर्फ्यू का समय रात दस बजे से सुबह आठ बजे तक निर्धारित किया गया था। 
जिला मजिस्ट्रेट भानु चंद्र गोस्वामी द्वारा जारी आदेश के मुताबिक, रात्रि कर्फ्यू के दौरान व्यक्तियों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि, आवश्यक सेवाओं और वस्तुओं जैसे फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, डीजल-पेट्रोल एवं दवा आदि की आपूर्ति पर यह लागू नहीं होगा। 
इसके अलावा, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों और त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन कार्य में लगे कार्मिकों को भी रात्रिकालीन कर्फ्यू से छूट रहेगी। 
जनपद में कक्षा एक से 12 तक के विद्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे और केवल बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए छात्रों, परीक्षार्थियों, शिक्षकों और विद्यालय कर्मियों को विद्यालय में आने की अनुमति होगी। 
आदेश के मुताबिक, इस कर्फ्यू के दौरान रात्रिकालीन पाली के सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मियों एवं निजी क्षेत्र के कर्मियों को छूट रहेगी। साथ ही, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, हवाईअड्डा पर आने-जाने वाले व्यक्ति अपना टिकट दिखाकर आवागमन कर सकेंगे। 
यह आदेश पूरे जनपद में आठ अप्रैल, 2021 से 20 अप्रैल, 2021 तक प्रभावी रहेगा। 
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