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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की बढ़ी तारीख

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06:14 PM Aug 01, 2017 IST | Desk Team

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लोगों के लिए खूशखबरी सरकार ने आधार को पैन कार्ड से लिंक करने की तारीख में बढ़ोत्तरी कर अब अंतिम तिथि 31 अगस्त कर दी है। आपको बता दें कि जिन लोगों ने अभी तक भी आपना परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करवाया तो वह अभी 31 अगस्त तक ङ्क्षलक करवा सकते है। यदि आप यह नहीं करेंगे तो आपका रिफंड प्रोसेस नहीं होगा।

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सोमवार को सरकार के इस राहत भरे फैसले के बारे में सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस (सीबीडीटी) ने ऐलान किया। इनकम टैक्स रिटर्न की प्रक्रिया अब आधार और पैनकार्ड को लिंक करने के बाद ही शुरू होगी। आयकर विभाग ने ट्वीट किया करदाताओं को आ रही परेशानियों के मद्देजर, साल 2016-17 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर पांच अगस्त कर दी गई है।

वित्त मंत्रायल में सोमवार का यह भी तय किया गया कि जिन लोगों के 31 अगस्त तक आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक नहीं हुए तो फिर उनका पैन कार्ड कैंसिल कर दिया जाएगा।

वित्त मंत्रायल की ओर से ट्वीट करके भी जानकारी साझा की गई कि अब इनकम टैक्स फाइल करने के लिए अब पैन कार्ड के साथ आधार नंबर जोडऩा जरूरी हो गया है।

सरकार ने यह बात साफ कर दी है कि ऐसा न करने पर पैन कार्ड को भी रद्द कर दिया जाएगा। कि सरकार ने यह कदम टैक्स चोरी में कमी लाने के लिए लिया है। आपका आधार कार्ड नंबर तभी आपके पैन कार्ड से लिंक हो पाएगा जब दोनों कार्ड में दी गई जानकारी एक-दूसरे से मैच हो जाएगी। अगर दोनों कार्ड की डिटेल्स में थोड़ा भी मिसमैच हुआ तो आपके पैन कार्ड से आधार कार्ड लिंक नहीं हो पाएगा।

टैक्‍स रिटर्न नहीं भरने वालों को भी कराना होगा लिंक अगर आपकी इनकम टैक्‍सेबल लिमिट यानी सालाना 2.5 लाख रुपए से कम है तब भी आपको अपना आधार पैन से लिंक कराना होगा।  पैन के लिए आवेदन करते समय 12 अंक के बायोमेट्रिक या नामांकन आईडी को देना अनिवार्य किया गया था।

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने वित्त विधेयक 2017-18 के कर प्रस्तावों में संशोधनों के जरिए आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया था। आपको फिर से एक बार याद दिला दे की यदि आपका आधार कार्ड 31 अगस्त, 2017 से पहले कभी भी जोड़ा जा सकता है लेकिन वही ‘पैन’ से ‘आधार’ को नहीं जोड़ा जाएगा तब तक आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग नहीं होगी।

ऐसे करे आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक

-इनकम टैक्स की वेबसाइट www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाये

-यदि आप पहली बार वेबसाइट पर जा रहे है तो **Register Here** पर क्लिक करें।

-पैन कार्ड की डिटेल्स देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।

-यदि आपका पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।

-यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।

-इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।

-अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।

-इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।

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