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लालू यादव पर AAP विधायक के Tweet को लेकर भड़कीं बेटी राज लक्ष्मी, कहा-जाइए पहले देश के लिए कुछ कीजिए

रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

01:49 PM Feb 22, 2022 IST | Desk Team

रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े पांचवें मामले में पांच साल कैद की सजा मिली है। लालू की सजा पर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश बालियान ने ट्वीट किया तो पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी इसपर भड़क गईं। राज लक्ष्मी यादव ने बालियान के ट्वीट को लेकर तीखा पलटवार किया। 
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दरअसल, रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने डोरंडा ट्रेजरी से 139.5 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में लालू यादव को 5 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने उन पर 60 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। यह चारा घोटाले से जुड़ा पांचवां मुकदमा है, जिसमें कौर ने उन्हें सजा सुनाई गई।
कोर्ट से सजा मिलने के बाद लालू ने ट्वीट कर लिखा, “अन्याय असमानता से, तानाशाही ज़ुल्मी सत्ता से, लड़ा हूँ लड़ता रहूँगा, डाल कर आँखों में आँखें, सच जिसकी ताक़त है, साथ है जिसके जनता, उसके हौसले क्या तोड़ेंगी सलाख़ें।” 
लालू के इस ट्वीट पर नरेश बालियान ने रीट्वीट कर लिखा, “आप बेजुबा जानवरो का चारा चुराने के मामले में जेल गये है, स्वतंत्रता आंदोलन में नही। ये नौटंकी बंद करिये  बिहार की बदनामी आप जैसे चोर भ्रष्ट नेताओ से ही शुरुवात हुआ है। आपसे पहले आपके लेवल का चोर बिहार में नही हुआ करता था, वहां के नेता बड़े ही ईमानदार और क्रांतिकारी हुआ करते थे।”


नरेश बालियान के इस ट्वीट पर लालू की बेटी बुरी तरह भड़क गई और उन्होंने इसपर प्रतिक्रिया देते हुए ट्विटर पर लिखा, ‘क्या सच में हमेशा आपका काम******** है? अरविंद केजरीवाल आप जैसे विधायक को अपनी पार्टी में कैसे बर्दाश्त करते हैं? ऐसा सब करने के लिए आपको कितने रुपये मिलते हैं? जाइए पहले देश के लिए कुछ कीजिए।’

चारा घोटाले से जुड़े अन्य 4 मामलों में पहले ही दोषी ठहराए जा चुके हैं लालू
सुप्रीमो लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े अन्य चार मामलों (दुमका, देवघर और चाईबासा) में पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है। इसमें उनको कुल 14 साल की सजा हुई है। चारा घोटाले के ये मामले 1990 से 1996 के बीच के हैं। चारा घोटाले के चार मामलों में सजा होने के चलते राजद सुप्रीमो को सात बार जेल जाना पड़ा।  
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