Top NewsindiaWorldViral News
Other States | Delhi NCRHaryanaUttar PradeshBiharRajasthanPunjabjammu & KashmirMadhya Pradeshuttarakhand
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariBusinessHealth & LifestyleVastu TipsViral News
Advertisement

नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के जुर्म में दो किशोरों को मौत की सजा

03:27 PM Oct 04, 2023 IST | Uday sodhi

उत्तरी त्रिपुरा में यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (POCSO) की एक विशेष अदालत ने मंगलवार को उच्च माध्यमिक स्तर के दो छात्रों को दोषी ठहराया और जून 2019 में एक नाबालिग लड़की पर आपराधिक हमला करने तथा उसकी हत्या करने के लिए मौत की सजा सुनाई।

हत्या करने से पहले लड़की के साथ किया दुष्कर्म

दोषी सौरव चंद, नाथ बारहवीं कक्षा का छात्र था और उसका दोस्त दिबाकर दास पद्मपुर एचएस स्कूल में ज्ञारहवीं कक्षा में था जब उन्होंने अपराध को अंजाम दिया था। घटना के दो दिन बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था और पूछताछ में दोनों ने कबूल किया था कि उन्होंने लड़की की हत्या करने से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया था। विशेष न्यायाधीश अंगशुमन देव वर्मा की अदालत ने लंबी सुनवाई के बाद पुलिस द्वारा प्रस्तुत सबूतों और 41 गवाहों की गवाही दर्ज करने के आधार पर उन्हें मौत की सजा सुनाई। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए इस घटना को ‘दुर्लभ से दुर्लभतम’ अपराध करार दिया।
विवरण के अनुसार, 17 जून 2019 की शाम को त्रिपुरा के उत्तरी शहर धर्मनगर के पद्मपुर से छह वर्षीय एक नाबालिग लड़की लापता हो गई थी। पीड़ति लड़की और उसकी मां सौरव के घर के बगल में रहती थीं। वह वहां अकेले रह रहे थे क्योंकि उनके शिक्षक पिता कंचनपुर में परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहते थे।

302 के तहत ठहराया दोषी

पीड़ति की मां कैलाशहर के मुर्तिचेर्रा चाय बागान की रहने वाली है और घरेलू सहायिका के रूप में काम करती है। वह उसे घर में अकेला छोड़कर काम पर चली गई। शाम को जब वह वापस लौटी तो अपनी बेटी को गायब पाया। आसपास की जगहों पर तलाश करने के बाद वह देर रात सौरव के साथ गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई।
अगली सुबह हाफलोंग चाय बागान के ग्रामीणों ने लड़की का शव नाले में पड़ देखा और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव बरामद किया और उसकी मां ने इसकी पहचान की। बाद में पुलिस ने सौरव पर शक करते हुए उसे उठाया और पूछताछ के दौरान उसने अपराध स्वीकार कर लिया और दिवाकर के नाम का भी खुलासा किया। अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376, 376डी और 302 के तहत दोषी ठहराया।

Advertisement
Advertisement
Next Article