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Rajkot Game Zone मामले में बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला, कोई वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस

02:27 PM May 27, 2024 IST | Pannelal Gupta
rajkot game zone मामले में बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला  कोई वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस

Rajkot Game Zone: राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड में बार एसोसिएशन की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। इसमें बताया गया है किआरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा।

Highlights

  • बार एसोसिएशन का बड़ा फैसला
  • कोई वकील नहीं लड़ेगा आरोपियों का केस
  • लापरवाही के लिए पांच अधिकारियों का निलंबन

Rajkot Game Zone 'बार' एसोसिएशन का फैसला

गुजरात के Rajkot Game Zone में भीषण आग लगने से 28 लोगों की मौत के बाद राजकोट बार एसोसिएशन के तरफ से बड़ा फैसला लिया है। और घोर लापरवाही के लिए पांच अधिकारियों को भी निलंबित कर दिया गया है। वहीं अब खबर है कि राजकोट गेमिंग जोन अग्निकांड के आरोपियों का केस कोई वकील नहीं लड़ेगा। बार एसोसिएशन का यह फैसला इस घटना के प्रति गंभीरता और नाराजगी को दर्शाता है।

गेमिंग जोन मामले में गंभीर खामियों की जांच

25 मई शनिवार को राजकोट के TRP गेम ज़ोन में भीषण आग लगने में कई गंभीर खामियां निकलकर सामने आ रही है। अनुमान लगाया जा रहा है कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी होगी, लेकिन अधिकारियों ने कहा कि सही कारण जांच के बाद ही पता चलेगा। शनिवार को राजकोट के TRP गेम ज़ोन में भीषण आग लगने के बाद, रविवार को गेम ज़ोन के मैनेजर नितिन जैन और पार्टनर युवराज सिंह सोलंकी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सूत्रों के अनुसार, गेम ज़ोन में तीन पार्टनर हैं - प्रकाश जैन, युवराज सिंह सोलंकी और राहुल राठौड़।

हाई कोर्ट ने घटना का स्वत: संज्ञान लिया

‘गेम जोन’ में आग लगने से 27 लोगों की मौत के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने ‘गेम जोन’ में आग लगने की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए इस घटना को ‘‘मानव निर्मित आपदा’’ बताया। पीठ ने कहा कि ‘गेम जोन’ में पेट्रोल, फाइबर और फाइबरग्लास शीट जैसी अत्यधिक ज्वलनशील सामग्री को रखा गया था। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने कहा यह सुनुश्चित होनी चाहिए की ऐसी घटना दुबारा न हो। इस संबंध में एक विशेष जांच दल का गठन कर पूरे मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया है। राज्य सरकार मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये मुआवजा देगी।

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