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कोविड मामलों को देखते हुए MP प्रशासन का फैसला- विभिन्न जिलों में 20 से 31 मई तक जारी रहेगा कोरोना कर्फ्यू

मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश के 52 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय उपरांत जिलाधिकारियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू के आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

01:48 PM May 18, 2021 IST | Desk Team

मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश के 52 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय उपरांत जिलाधिकारियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू के आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किए गए हैं।

मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों में 20 से 31 मई तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। यह जानकारी एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को दी है। मध्य प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा की ओर से जारी विज्ञप्ति में बताया गया कि प्रदेश के 52 जिलों में जिला आपदा प्रबंधन समिति के निर्णय उपरांत जिलाधिकारियों द्वारा कोरोना कर्फ्यू के आदेश धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा, ‘‘सोमवार से ही प्रदेश के 19 जिलों में 31 मई, 25 जिलों में 24 मई, पांच जिलों में 25 मई और 20 मई सुबह 6 बजे तक बुरहानपुर, 27 मई सुबह 7 बजे तक डिंडोरी एवं 29 मई की रात्रि तक इन्दौर में कोरोना कर्फ्यू रहेगा।’’
राजौरा ने बताया कि 19 जिलों की विभिन्न आपदा प्रबंधन समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार उज्जैन, ग्वालियर, शिवपुरी, सागर, मुरैना, नीमच, शहडोल, उमरिया, देवास, आगर-मालवा, रायसेन, भिंड, बालाघाट, श्योपुर, सिवनी, सीहोर, विदिशा, मंडला और दमोह में आगामी 31 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि अलीराजपुर, नरसिंहपुर, बैतूल, अनूपपुर और रतलाम में 25 मई की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा।
राजौरा ने बताया कि जिला आपदा प्रबंधन कमेटी द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार आगामी 24 मई की सुबह 6 बजे तक भोपाल, जबलपुर, रीवा, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, सिंगरौली, सतना, सीधी, अशोकनगर, धार, मंदसौर, राजगढ़, टीकमगढ़, पन्ना, खरगोन, गुना, बड़वानी, शाजापुर, निवाड़ी, खंडवा, छतरपुर, झाबुआ, कटनी, हरदा और दतिया में कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा।
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