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Delhi Air Pollution: सीएम आतिशी ने ली हाई लेवल मीटिंग, दिल्ली में इन चीजों के उपयोग पर लगी रोक

03:03 AM Oct 16, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat

Delhi Air Pollution: दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए मंगलवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने हाई लेवल मीटिंग की है। जिसके तहत दिल्ली-एनसीआर में जीआरएपी के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया गया। पहले चरण में खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध, डीजल जनरेटर के उपयोग को सीमित करना और भोजनालयों में कोयले या जलाऊ लकड़ी के उपयोग पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। केंद्र के एयर पॉल्यूशन कंट्रोल पैनल ने इसे दिल्ली और आस पास के इलाकों में लागू करने का निर्देश दिया है।

बढ़ते प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने से दिल्लीवासियों को कई तरह की फेफड़े और सांस संबंधी बीमारियों को झेलना पड़ता है। दिल्ली में प्रदूषण का एक बड़ा कारण सड़कों पर उड़ती धूल है। क्योंकि राजधानी दिल्ली में जर्जर हालत वाली सड़कों पर गाड़ियां दौड़ती है तो उड़ती हुई धूल से लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है और यह प्रदूषण का एक बड़ा कारण भी है। बढ़ते प्रदूषण के कारण आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खांसी और अस्थमा पीड़ित व्यक्ति को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं प्रदूषण से बुजुर्ग आदमी और महिला ज्यादा प्रभावित होती है।

प्रदूषण पर क्या बोले गोपाल राय

दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि जब हवा रुक जाती है, बारिश बंद हो जाती है और तापमान डाउन हो जाता है तो एक्यूआई का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है। 200 से ऊपर 300 तक जब एक्यूआई का स्तर बढ़ता है तो ग्रैप-1 लागू किया जाता है।आज से इसे पूरे दिल्ली में लागू कर दिया गया है। हम धूल रोधी कार्यक्रम सात अक्टूबर से चला रहे हैं और इसे सख्ती से पालन किया जा रहा है। पुरानी गाड़ी को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही कोयले की दुकानों पर रोक लगाई जाएगी। जनरेटर के उपयोग पर रोक है। इत्यादि अलग-अलग जो सोर्स हैं उसको नियंत्रित करने के लिए आज से कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। हम इसको लेकर काफी सक्रियता से काम कर रहे हैं।

GRAP-1 के तहत और क्या पाबंदियां?

500 वर्ग मीटर या उससे ज़्यादा के आकार के निजी निर्माण और विध्वंस परियोजनाओं पर रोक
दिल्ली के 300 किलोमीटर के दायरे में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक यूनिट और थर्मल पावर प्लांटों पर कार्रवाई
पटाखों के उत्पादन, भंडारण, और बिक्री पर रोक
पुराने पेट्रोल और डीज़ल गाड़ियों पर सख्त निगरानी
सड़कों पर जमी धूल को उड़ने से रोकने के लिए पानी का छिड़काव
खुले में कचरा जलाने पर रोक
भीड़भाड़ वाली जगहों पर ट्रैफ़िक पुलिस की तैनाती
PUC के नियमों का सख्ती से पालन
कम से कम बिजली कटौती

 

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