चारों आरोपियों की NIA हिरासत 10 दिन के लिए बढ़ी, जांच करने के लिए मांगी रिमांड
Delhi Car Explosion 2025: पटियाला हाउस कोर्ट में एक विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) अदालत ने दिल्ली विस्फोट मामले में पुलवामा के डॉ मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग के डॉ अदील अहमद राथर, लखनऊ (यूपी) के डॉ शाहीन सईद और शोपियां के मुफ्ती इरफान अहमद वागे की एनआईए हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। एनआईए हिरासत की अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें आज अदालत में पेश किया गया।
Delhi Car Explosion 2025
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंजू बजाज चंदना ने बंद कमरे में हुई सुनवाई में आरोपियों की एनआईए हिरासत 10 दिनों के लिए बढ़ा दी। एनआईए ने दिल्ली विस्फोट मामले की जांच करने तथा इसमें उनकी भूमिका का पता लगाने के लिए आरोपियों की और रिमांड मांगी थी। सूत्रों के अनुसार, तीन अन्य आरोपियों को भी कुछ कानूनी आवश्यकताओं के संबंध में अदालत में पेश किया गया।
Lal Quila Bomb Blast
एनआईए ने कहा था कि उसने दिल्ली में लाल किले के बाहर 10 नवंबर को हुए विस्फोट में शामिल चार और प्रमुख आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिससे मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या छह हो गई है। एजेंसी ने बताया कि चारों आरोपियों को पटियाला हाउस कोर्ट के जिला सत्र न्यायाधीश के उत्पादन आदेश पर श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में एनआईए ने हिरासत में लिया था।
NIA Investigation in Delhi Blast
NIA ने यह भी बताया कि उसने पहले दो अन्य आरोपियों आमिर राशिद अली, जिसके नाम पर विस्फोट में इस्तेमाल की गई कार पंजीकृत थी, और जसीर बिलाल वानी उर्फ दानिश, जिसने इस घातक हमले में शामिल आतंकवादी को तकनीकी सहायता प्रदान की थी, को गिरफ्तार किया था। मामले में पूरी आतंकी साजिश का पर्दाफाश करने के एनआईए के प्रयासों के तहत उनसे पूछताछ जारी है।