टॉप न्यूज़भारतविश्वराज्यबिजनस
खेल | क्रिकेटअन्य खेल
बॉलीवुड केसरीराशिफलSarkari Yojanaहेल्थ & लाइफस्टाइलtravelवाइरल न्यूजटेक & ऑटोगैजेटवास्तु शस्त्रएक्सपलाइनेर
Advertisement

उत्पाद शुल्क नीति मामले में दिल्ली कोर्ट ने समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि बढ़ाई

01:38 AM Feb 14, 2024 IST | Shera Rajput

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को उत्पाद नीति मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू की अंतरिम जमानत अवधि 15 फरवरी तक बढ़ा दी है।
महेंद्रू ने अपनी पत्‍नी की चिकित्सीय स्थिति के आधार पर राहत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया था।
राउज एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल ने आरोपी को राहत दी और उसे अपनी पत्‍नी की चिकित्सा स्थिति से संबंधित कुछ रिपोर्ट अदालत के समक्ष दाखिल करने का निर्देश दिया।
अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त
अपनी पहले से विस्तारित अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर महेंद्रू ने अपनी पत्‍नी की स्थिति पर एक नया चिकित्सा दस्तावेज पेश किया, जिसमें दावा किया गया कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद उसे कुछ जटिलताएं हो गई थीं।
आरोपी की अंतरिम जमानत बढ़ाई
न्यायाधीश ने कहा, “इसलिए, उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए इस आवेदन को अब 15 फरवरी, 2024 को सुनवाई/आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया जाता है… तब तक आरोपी की अंतरिम जमानत बढ़ाई जा रही है।”
पिछली बार, न्यायाधीश ने महेंद्रू की पत्‍नी के अस्पताल में भर्ती होने के कारण विस्तार दिया था, जो सर्जरी के बाद जटिलताओं का सामना कर रही थी।
महेंद्रू का आवेदन प्राप्त होने पर अंतरिम जमानत
महेंद्रू का आवेदन प्राप्त होने पर अंतरिम जमानत, जो शुरू में 9 फरवरी को समाप्त होने वाली थी, 13 फरवरी तक बढ़ा दी गई, जिससे प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को आवेदन का जवाब देने के लिए समय मिल गया। ईडी ने आवेदन को संबोधित करने के लिए अतिरिक्त समय का अनुरोध किया था।

Advertisement

Advertisement
Next Article