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Delhi Excise Policy: अमित अरोड़ा की बढ़ी मुश्किलें, कोर्ट ने 7 दिन के लिए ईडी हिरासत में भेजा

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक कारोबारी अमित अरोड़ा को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन जांच के सिलसिले में सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

08:32 PM Nov 30, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक कारोबारी अमित अरोड़ा को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन जांच के सिलसिले में सात दिनों के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया।

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को गुरुग्राम स्थित ‘बडी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड’ के निदेशक कारोबारी अमित अरोड़ा को दिल्ली आबकारी नीति मामले में कथित अनियमितताओं से जुड़े धनशोधन जांच के सिलसिले में सात दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया।विशेष न्यायाधीश एन. के. नागपाल ने एजेंसी द्वारा दायर एक याचिका पर अरोड़ा ईडी की हिरासत में भेज दिया। एजेंसी ने दावा किया कि बड़ी साजिश का पता लगाने के लिए अरोड़ा से पूछताछ की जरूरत है।
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ईडी ने अरोड़ा को धनशोधन निवारण कानून (पीएमएलए) के तहत मंगलवार की रात गिरफ्तार किया था। वह इस मामले में एजेंसी द्वारा गिरफ्तार छठे व्यक्ति हैं।अरोड़ा को अदालत में पेश किया गया और ईडी की ओर से पेश विशेष लोक अभियोजक एन. के. मट्टा ने यह कहते हुए उन्हें 14 दिनों की हिरासत में देने का अनुरोध किया कि अन्य सह-आरोपियों के साथ और जांच के दौरान एकत्र सबूतों को लेकर उनसे पूछताछ करने की आवश्यकता है।
ईडी ने अदालत से कहा कि अब तक की जांच के अनुसार अरोड़ा अपराध की आय के उपयोग में शामिल थे। एजेंसी ने दावा किया कि आरोपी ने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्होंने ऐसी जानकारी नहीं दी जिनके बारे में उन्हें जानकारी थी और जो जांच के लिए अत्यंत अहम थी।ईडी ने अधिवक्ता मोहम्मद फैजान खान के जरिए दायर अपने आवेदन में कहा कि अपराध में शामिल अन्य सहयोगियों और संस्थाओं के संबंध में और लोक सेवकों को रिश्वत देने के संबंध में उनसे पूछताछ करने की जरूरत है।
अदालत ने आरोपी को सात दिन की हिरासत में भेजते हुए कहा, आरोपी के खिलाफ विशिष्ट आरोप हैं कि उन्होंने उपरोक्त आपराधिक साजिश में अहम भूमिका निभाई…।’’ईडी ने पिछले सप्ताह इस मामले में अपना पहला आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) भी दायर किया था, जिसमें गिरफ्तार व्यवसायी समीर महेंद्रू, उनकी कंपनी इंडोस्पिरिट तथा कुछ अन्य कंपनियों को नामजद किया गया है।
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