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सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को रोजगार देगी दिल्ली सरकार

1984 के दंगा पीड़ितों को नौकरी का सहारा

07:07 AM May 27, 2025 IST | Vikas Julana

1984 के दंगा पीड़ितों को नौकरी का सहारा

सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों को रोजगार देगी दिल्ली सरकार

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के परिजनों को नौकरी के नियुक्ति पत्र सौंपे। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम गुप्ता ने कहा, “पीएम मोदी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ित परिवारों के 125 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं।”

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इस साल जनवरी की शुरुआत में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दंगा पीड़ितों के लिए मुआवजा योजना के तहत रोजगार के लिए 88 आवेदकों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट और 55 वर्ष तक की आयु में छूट को मंजूरी दी थी। 5 जनवरी को एलजी कार्यालय से जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद पर सरकारी सेवा में उनकी नियुक्ति के लिए यह छूट स्वीकृत की गई थी।

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इस संबंध में दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जनप्रतिनिधियों और पीड़ितों के समूहों ने बार-बार अपनी मांग रखी थी। हाल ही में एलजी से मुलाकात के बाद दिल्ली के एलजी ने पहले 50 आवेदकों को शैक्षणिक योग्यता की शर्तों में पूरी छूट दी थी और 22 अन्य आवेदकों को आयु में छूट दी थी। राजस्व विभाग द्वारा 2006 में एक विशेष अभियान के बाद कुल 72 आवेदकों की नियुक्ति की गई थी। विज्ञप्ति में कहा गया है, “16 जनवरी, 2006 को गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों के लिए नौकरियों के प्रावधान सहित एक पुनर्वास पैकेज को मंजूरी दी गई थी। राजस्व विभाग ने बाद में एक विशेष अभियान में 72 आवेदकों को बाहर कर दिया और तत्कालीन एलजी से आयु में छूट प्राप्त करके 22 आवेदकों को नियुक्ति दे दी।”

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अन्य 50 आवेदकों के संबंध में, नोट में कहा गया है, “अक्टूबर 2024 में सक्सेना ने (एक) विशेष अभियान के दौरान प्राप्त कुल 72 आवेदकों में से छूटे हुए 50 आवेदकों के लिए एमटीएस के पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता में पूर्ण छूट प्रदान की। राजस्व विभाग को उन आवेदकों के बच्चों में से एक को रोजगार देने के मामलों को संसाधित करने का भी निर्देश दिया गया, जिनमें आवेदक रोजगार की आयु पार कर चुके हैं।” राजस्व विभाग ने 28 और 30 नवंबर, 2024 को अन्य विशेष शिविरों का आयोजन किया, समाचार पत्रों में नोटिस जारी किए और 1984 के दंगों के पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से आवेदन आमंत्रित किए। नोट में कहा गया है, “इसके बाद, कुल 199 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 89 आवेदक पात्र पाए गए, लेकिन सभी की आयु सीमा अधिक थी और कुछ आवश्यक शैक्षणिक योग्यता भी पूरी नहीं कर पाए।”

एलजी सक्सेना ने अपनी स्वीकृति देते हुए 1984 के सिख विरोधी दंगों के पीड़ितों की दुर्दशा को उजागर किया था और दंगों को भारतीय लोकतांत्रिक परंपराओं पर एक धब्बा बताया था। नोट के अनुसार, उपराज्यपाल ने कहा था, “एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय पर भयानक अत्याचार किए गए, जिसमें मानवाधिकारों के सभी मानकों का उल्लंघन किया गया और इससे कई परिवार प्रभावित हुए तथा उनके एकमात्र कमाने वाले सदस्य की जान चली गई।”

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Vikas Julana

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