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Delhi Government का हरियाणा से पानी की मांग संबंधित याचिका पर 3 जून को होगी सुनवाई

04:39 PM Jun 01, 2024 IST | Pannelal Gupta
delhi government का हरियाणा से पानी की मांग संबंधित याचिका पर 3 जून को होगी सुनवाई
Delhi Government: उच्चतम न्यायालय दिल्ली सरकार की उस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा जिसमें हरियाणा को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह हिमाचल प्रदेश द्वारा उपलब्ध कराए गए अतिरिक्त पानी को राष्ट्रीय राजधानी के लिए जारी करे, ताकि यहां का जल संकट दूर किया जा सके।

Highlights

  • याचिका पर 3 जून को सुनवाई
  • दिल्ली सरकार(Delhi Government) ने दायर की थी याचिका
  • भीषण गर्मी के कारण पानी की कमी

न्यायमूर्ति P K मिश्रा और K V विश्वनाथन की पीठ द्वारा मामले की सुनवाई

उच्चतम न्यायालय दिल्ली सरकार की इस याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगा। उच्चतम न्यायालय की वाद सूची के अनुसार, न्यायमूर्ति पी. के. मिश्रा और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन की अवकाशकालीन पीठ द्वारा मामले की सुनवाई किये जाने की संभावना है। दिल्ली में भीषण गर्मी के वजह से कई इलाकों में पानी का संकट पद सकता है जिसको लेकर दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की थी।

Delhi Government: मंत्री आतिशी की याचिका में आरोप

दिल्ली सरकार (Delhi Government) में जल मंत्री आतिशी की याचिका में केंद्र, भारतीय जनता पार्टी शासित हरियाणा और कांग्रेस शासित हिमाचल प्रदेश को पक्षकार बनाते हुए कहा गया है कि पानी की उपलब्धता जीवन के लिए बहुत आवश्यक है और यह बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। याचिका में कहा गया है, ‘‘पानी की उपलब्धता किसी भी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकारों में से एक है। पानी न केवल जीने के लिए आवश्यक है, बल्कि पानी तक पहुंच संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गरिमा एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन की गारंटी का एक अनिवार्य घटक भी है।’’

याचिका में क्या कहा गया?

याचिका में कहा गया है, ‘‘वर्तमान जल संकट भीषण गर्मी होने तथा पानी की निरंतर कमी के कारण और भी बदतर हो सकता है तथा यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लोगों के सम्मानजनक एवं गुणवत्तापूर्ण जीवन के अधिकार का उल्लंघन है, जो पर्याप्त स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने में असमर्थ हैं।’’ आतिशी ने बताया कि इसके पहले भी अतरिक्त पानी के हरियाणा सरकार को पत्र लिखे थे।

(शीर्षक को छोड़कर, यह कहानी पंजाब केसरी स्टाफ द्वारा संपादित नहीं की गई है और एक सिंडिकेटेड फ़ीड से प्रकाशित हुई है )

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Pannelal Gupta

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