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दिल्ली HC में अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया के निर्वाचन को दी गई चुनौती

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार नियमों का उल्लंघन किया।

03:16 PM Feb 27, 2020 IST | Shera Rajput

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार नियमों का उल्लंघन किया।

दिल्ली उच्च न्यायालय में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के निर्वाचन के खिलाफ दो याचिकाएं दायर की गई हैं जिनमें आरोप लगाया गया है कि राष्ट्रीय राजधानी में हाल में हुए विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं ने चुनाव प्रचार नियमों का उल्लंघन किया।
न्यायमूर्ति वी. के. राव ने चुनाव में आप नेता सिसोदिया से हारे एक उम्मीदवार की याचिका पर सिसोदिया, निर्वाचन आयोग की मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी कर उनसे जवाब मांगा है। 
केजरीवाल से जुड़े मामले में न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह याचिका में टाइपिंग की त्रुटि सुधारें। इस मामले में अदालत ने कोई आदेश नहीं दिया। 
याचिकाकर्ता प्रताप चंद्र ने आरोप लगाया है कि केजरीवाल और सिसोदिया ने नियमों का उल्लंघन करते हुए मतदान के दिन से 48 घंटे पहले भी प्रचार किया। चंद्र ने दोनों आप नेताओं के खिलाफ चुनाव लड़ा था। 
याचिका में कहा गया है कि जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 126 के तहत मतदान दिवस के समापन से 48 घंटे पहले किसी भी रूप में प्रचार नहीं किया जा सकता है। 
चंद्र ने अदालत से केजरीवाल और सिसोदिया के निर्वाचन को खारिज करने का अनुरोध किया है। उन्होंने संबंधित दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में नए सिरे से चुनाव कराने का भी आग्रह किया है।
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