Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

अग्निपथ योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली HC ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

12:09 PM Aug 25, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है।

केंद्र सरकार (Central Government) की अग्निपथ योजना (Agnipath Scheme) को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने केंद्र से जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने सशस्त्र बलों में भर्ती की अग्निपथ योजना पर रोक लगाने से इनकार करते हुए केंद्र सरकार से इसे चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने को कहा है। 
Advertisement
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र से योजना को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एक समेकित जवाब दाखिल करने को कहा। केंद्र सरकार ने सेना में अल्पकालिक भर्ती की ‘अग्निपथ’ योजना की घोषणा 14 जून को की थी। 

COVID-19 : देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 10,725 नए मामले दर्ज़, 36 लोगों की मौत

अग्निपथ योजना में रक्षा बलों में साढ़े 17 से 21 वर्ष की आयु के युवाओं को केवल चार साल के लिए भर्ती करने का प्रावधान है, जिसमें से 25 प्रतिशत को 15 और वर्षों तक बनाए रखा जाएगा। इस योजना की घोषणा के तुरंत बाद कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। बाद में, सरकार ने योजना के तहत 2022 में भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया। 
Advertisement
Next Article