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Delhi HC ने ISIS मामले में Mohd Waqar Lone की जमानत पर NIA से जवाब तलब

ISIS मामले में Mohd Waqar Lone की जमानत पर दिल्ली HC ने NIA से मांगा स्पष्टीकरण

11:55 AM Mar 27, 2025 IST | Rahul Kumar

ISIS मामले में Mohd Waqar Lone की जमानत पर दिल्ली HC ने NIA से मांगा स्पष्टीकरण

delhi hc ने isis मामले में mohd waqar lone की जमानत पर nia से जवाब तलब

दिल्ली उच्च न्यायालय ने ISIS से जुड़े मामले में आरोपी मोहम्मद वकार लोन की जमानत याचिका पर NIA को नोटिस जारी किया। वकार पर ISIS का सदस्य होने और संगठन की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। NIA को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 2 मई को होगी।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने गुरुवार को ISIS से जुड़े आतंकी मामले में आरोपी मोहम्मद वकार लोन की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को नोटिस जारी किया। वकार पर ISIS का सदस्य होने और संगठन की गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। न्यायमूर्ति चंद्र धारी सिंह और न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की खंडपीठ ने NIA को नोटिस जारी किया। NIA की ओर से अधिवक्ता राहुल त्यागी पेश हुए और उन्होंने नोटिस स्वीकार कर लिया। उच्च न्यायालय ने NIA को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। जेल से नॉमिनल रोल भी मंगवाया गया है। मामले की सुनवाई 2 मई को होगी। लोन ने विशेष न्यायालय (एनआईए) द्वारा 28 जनवरी, 2025 को पारित एक आदेश को चुनौती दी है, जिसमें विशेष न्यायाधीश ने उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। यह कहा गया है कि अपीलकर्ता की योग्यता और लंबी कैद पर विचार किए बिना जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

एनआईए का यह मामला 5 मार्च, 2021 को आईपीसी की धारा 120-बी, 121 और 121-ए के साथ-साथ यूए(पी) अधिनियम की धारा 17, 18, 18बी, 20, 38 और 40 के तहत आरोपी मोहम्मद अमीन उर्फ ​​अबी याह्या और अन्य के खिलाफ दर्ज किया गया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि वह विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विभिन्न आईएसआईएस प्रचार चैनल चला रहा है, आईएसआईएस की हिंसक जिहादी विचारधारा का प्रचार कर रहा है और नए भर्ती किए गए सदस्यों को आईएसआईएस मॉड्यूल में कट्टरपंथी बना रहा है। लोन को वर्तमान मामले में 14 अगस्त 2021 को गिरफ्तार किया गया था। कहा जाता है कि जांच पूरी होने के बाद 28 जनवरी 2022 को आरोपियों मुंडादिगुट्टू सदानंद मारला दीप्ति उर्फ ​​दीप्ति मारला उर्फ ​​मरियम, मोहम्मद वकार लोन, मिझा सिद्दीकी, शिफा हारिस उर्फ ​​आयशा, ओबैद हामिद मट्टा, मदेश शंकर उर्फ ​​अब्दुल्ला उर्फ ​​दर्दन, अम्मार अब्दुल रहमान और मुजामिल हसन भट के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया गया था।

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लोन पर भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी और 121-ए और यूएपीए की धारा 17, 18, 18-बी, 20, 39 और 40 के तहत आरोप पत्र दायर किया गया था और विशेष न्यायाधीश (एनआईए) ने इसका संज्ञान लिया था। एनआईए ने आरोप लगाया है कि आरोपी मोहम्मद वकार लोन उर्फ ​​विल्सन कश्मीरी इंस्टाग्राम, फेसबुक मैसेंजर, जीमेल आदि जैसे सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा और गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए समान विचारधारा वाले लोगों की खोज, कट्टरपंथीकरण और भर्ती करने के लिए कर रहा था। इसके लिए जम्मू-कश्मीर में खिलाफत कानून की स्थापना के लिए आतंकवादी हमले किए जा रहे थे। यह भी आरोप लगाया गया है कि वकार लोन एक राष्ट्र-विरोधी और पाकिस्तान समर्थक है और धर्मनिरपेक्षता और भारतीय संविधान में विश्वास नहीं करता है।

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