दिल्ली HC ने बलात्कार एवं हत्या के गुनहगारों को दी गई उम्रकैद की सजा बरकरार रखी
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में दो अभियुक्तों को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा बृहस्पतिवार को बरकरार रखी और कहा कि यह क्रूरता अपराधियों की ‘दुष्ट और शैतानी’ मानसिकता दर्शाती है।
01:14 AM Sep 02, 2022 IST | Shera Rajput
Advertisement
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक महिला के साथ बलात्कार के बाद उसकी हत्या करने के जुर्म में दो अभियुक्तों को सुनायी गयी उम्रकैद की सजा बृहस्पतिवार को बरकरार रखी और कहा कि यह क्रूरता अपराधियों की ‘दुष्ट और शैतानी’ मानसिकता दर्शाती है।
Advertisement
न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता और न्यायमूर्ति अनीस दयाल की पीठ ने कहा कि दोषियों ने बलात्कार करने के बाद गला घोंटकर पीड़िता को मार डाला तथा सड़क किनारे उसका शव फेंककर सबूत मिटाने का प्रयास किया। पीठ ने कहा कि यह नृशंसता अपीलकर्ताओं की शैतानी मानसिकता दिखाती है।
Advertisement
उच्च न्यायालय दोनों अभियुक्तों की अपील पर सुनवाई कर रहा था। दोनों ने अपनी दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। निचली अदालत ने सिकंदर सोनी और प्रदीप नामक इन दोनों अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनायी थी।
Advertisement
अभियोजन पक्ष के अनुसार 24 अप्रैल, 2012 को पुलिस को सूचना मिली थी कि नेहरू पुलिस में एक फ्लाईओवर के पास एक महिला का शव पड़ा है। उसके शरीर पर जख्म के निशान थे। चिकित्सा रिपोर्ट में सामने आया कि सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गयी।

Join Channel