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दिल्ली उच्च न्यायालय ने महिला हत्या के तीन दोषियों की सजा पर लगाई मुहर

रोहिणी में महिला हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

01:55 AM Feb 07, 2025 IST | Vikas Julana

रोहिणी में महिला हत्या के दोषियों को आजीवन कारावास

दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोहिणी क्षेत्र में जुलाई 2012 में एक महिला के घर में डकैती करते समय चाकू घोंपकर उसकी हत्या करने के लिए दोषी ठहराए गए तीन व्यक्तियों की आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी है। उन्हें डकैती, अतिक्रमण आदि के विभिन्न अपराधों के लिए लगातार सजा सुनाई गई और उन्हें लगातार सजा भुगतने का निर्देश दिया गया। हालाँकि उच्च न्यायालय ने उनकी सजाओं को इस सीमा तक संशोधित किया है कि सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और अमित शर्मा की खंडपीठ ने दोषसिद्धि के फैसले को बरकरार रखा। हालाँकि सजाओं को इस सीमा तक संशोधित किया गया है कि वे एक साथ चलेंगी, न कि लगातार।

यह फैसला राजेश उर्फ ​​टिंकू, रविंदर उर्फ ​​टुंडा और रूसी उर्फ ​​सुरेंदर द्वारा फैसले और सजा के आदेश के खिलाफ दायर अपीलों पर पारित किया गया है। खंडपीठ ने कहा कि “24 अप्रैल, 2018 के दोषसिद्धि के फैसले के खिलाफ वर्तमान अपील खारिज की जाती है और इसे बरकरार रखा जाता है। जहां तक ​​3 मई, 2018 के सजा के आदेश का संबंध है, उसे इस सीमा तक संशोधित किया जाता है कि सजाएं एक साथ चलेंगी।”

उच्च न्यायालय ने 6 फरवरी को अपने फैसले में कहा “विद्वान ट्रायल कोर्ट ने सजा पर अपने आदेश में विधिवत रूप से उल्लेख किया है कि वर्तमान अपीलकर्ता गरीब परिवारों से हैं और अपने परिवारों में अकेले कमाने वाले थे। इस प्रकार इस न्यायालय का यह सुविचारित मत है कि अपीलकर्ताओं को दी गई सजाएँ एक साथ चलेंगी, न कि क्रमिक रूप से।”

तीनों अपीलकर्ताओं ने रोहिणी न्यायालय, दिल्ली द्वारा 24 अप्रैल, 2018 को दिए गए दोषसिद्धि के फैसले और 03 मई, 2018 को दिए गए सजा के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें दक्षिण रोहिणी पुलिस स्टेशन में दर्ज आईपीसी की धारा 302, 460, 396, 457, 34 के तहत हत्या, अतिचार, डकैती के दौरान हत्या आदि के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। ट्रायल कोर्ट ने दोषसिद्धि का आदेश पारित किया था और अपीलकर्ताओं रूसी, टिंकू और टुंडा को आईपीसी की धारा 302/34 और धारा 460 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। जबकि एक अन्य सह-आरोपी महेश उर्फ ​​चिकना को आईपीसी की धारा 302, 457, 460, 395, 396, 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए बरी कर दिया गया।

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