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दिल्ली High court ने ऑस्ट्रेलिया की महिला को भेजा नोटिस, न्यायाधीश पर की थी अपमानजनक टिप्पणी

04:47 PM Jan 19, 2024 IST | Aastha Paswan

Delhi High Court: दिल्ली High court ने हाल ही में High court के न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली एक महिला के खिलाफ स्वत: संज्ञान अवमानना ​​मामले में कारण बताओ नोटिस जारी किया।

Highlights

ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली महिला को कारण बताओ नोटिस जारी किया

यह मामला महिला की ओर से दायर एक मुकदमे में अंतिम बहस के लिए अप्रैल 2024 की तारीख देने से जुड़ा है। High court ने इसकी सुनवाई की अगली तारीख 16 अप्रैल, 2024 को व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। न्यायधीश नीना बंसल कृष्णा ने इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा पर स्वत: संज्ञान लेते हुए, ऑसट्रेलिया की अनीता कुमार गुप्ता को कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रहती हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुईं।

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16 अप्रैल, 2024 को सूचीबद्ध किया गया मामला

पीठ ने कहा कि पक्षों के वकीलों की संयुक्त सहमति पर मामला 16 अप्रैल, 2024 को सूचीबद्ध किया गया था। तारीख दिए जाने और आइटम नंबर 11 लेने के बाद, वादी/अनीता कुमारी गुप्ता, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुई थीं, ने यह कहकर अदालत का दुरुपयोग किया कि आइटम नंबर 11 को आइटम नंबर 10 से पहले कैसे लिया जा सकता है और यह भी कहा इस अदालत में क्या चल रहा है।

न्यायाधीश ने कही ये बात

न्यायाधीश ने कहा, कुमारी गुप्ता का अदालत को बदनाम करना स्पष्ट रूप से अवमाननापूर्ण है और अदालत की गरिमा के प्रति पूर्ण उपेक्षा दर्शाता है, इस तथ्य के बावजूद कि संबंधित पक्षों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील उपस्थित थे और अंतिम बहस के लिए दी गई तारीख यानी 16 अप्रैल, 2024 पर सहमत हुए थे।

पीठ ने दिए आदेश

तदनुसार, वादी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वह वर्तमान में सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में रह रही है, कि क्यों न उसे अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 के तहत दंडित किया जाए, पीठ ने आदेश दिया।

अनीता कुमारी गुप्ता पासपोर्ट/वीज़ा जब्त करने आदेश

पीठ ने FRRO, दिल्ली को निर्देश दिया कि वादी/अनीता कुमारी गुप्ता के आगमन पर पासपोर्ट/वीज़ा जब्त कर लिया जाए, यदि वह सुनवाई के लिए निर्धारित तारीख से पहले भारत आती है और उसे निर्देश के बिना देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाए।

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