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Delhi High Court: दिसंबर में लोकसभा सदस्यता गंवाने की वजह से महुआ मोइत्रा को सात जनवरी तक बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। जो बंगला अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया है। जिसके चलते 8 जनवरी को निदेशालय ने उन्हें एक और नोटिस भेजा, जिसमें उनसे बंगला न खाली करने के लिए तीन दिन के अंदर जवाब मांगा गया है।
Highlights
तृणमूल कांग्रेस की नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा सदस्यता गंवाने की वजह से उनसे सरकारी बंगला खाली रकने का आदेश जारी किया गया था, जो बंगला अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया है। जिसके बाद संपदा निदेशालय ने एक ठीम को बंगला खाली कराने के लिए भेजा। गौरतलब है कि पिछले महीने लोकसभा की सदस्यता जाने के बाद मोइत्रा को दो बार सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस भेजा गया है। तीन दिन पहले उन्हें भेजे नोटिस में का गया था कि अगर मोइत्रा बंगाल खाली नहीं करती हैं, तो एक टीम भेजी जाएगी, जो सरकारी आवास का खाली कराया जाना सुनिश्चित करेगा।
दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को हुई कार्रवाई में महुआ मोइत्रा के लिए एक और नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने सरकारी बंगला खाली करने के लिए डायरेक्टोरेट ऑफ एस्टेट के नोटिस के खिलाफ दाखिल की गई महुआ की याचिका खारिज कर दी थी। इस याचिका में उन्होंने सरकार द्वारा आवंटित बंगले से उनके निष्कासन पर अंतरिम रोक लगाने की मांग की थी।
वहीं महुआ मोइत्रा के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता बृज गुप्ता ने हाईकोर्ट को बताया कि निष्कासित सांसद की सेहत बिगड़ी हुई है और एक निजी अस्पताल के ICU में भर्ती हैं।
डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है, इसलिए उन्हें बंगला खाली करने के लिए कुछ समय की जरूरत होगी। महुआ मोइत्रा इसके लिए भुगतान करने को तैयार हैं।