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दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के अपहरण-हत्या मामले में आरोपी को जमानत दी

07:53 AM Oct 16, 2024 IST | Rahul Kumar
दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2019 के अपहरण हत्या मामले में आरोपी को जमानत दी
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Delhi HC : ने नवंबर 2019 में ग्रेटर कैलाश में संपत्ति के लिए एक व्यक्ति के अपहरण और हत्या के मामले में एक आरोपी को नियमित जमानत दे दी है ,आरोपी दिसंबर 2019 से हिरासत में है।

Highlight

  • 15 नवंबर, 2019 को उक्त संपत्ति के संबंध में निष्पादन कार्यवाही गुरुग्राम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी
  • आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था
  • सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक अरुण शर्मा के पक्ष में आदेश पारित किया

HC 2019 के अपहरण-हत्या मामले में आरोपी को जमानत दी

न्यायमूर्ति अनीश दयाल ने आरोपी हितेश प्रताप सिंह चौहान को हिरासत में उसके आचरण, उसकी लंबी कैद और मामले के साक्ष्य के चरण में होने और सभी महत्वपूर्ण गवाहों की जांच हो जाने को ध्यान में रखते हुए जमानत दी। न्यायमूर्ति दयाल ने 14 अक्टूबर को दिए गए आदेश में कहा, उपर्युक्त बातों के मद्देनजर, तथा इस मामले में सुनवाई में कुछ समय लगने की संभावना के मद्देनजर, तथा याचिकाकर्ता को अनिश्चित काल के लिए सलाखों के पीछे रखना उचित नहीं होगा, इस न्यायालय को याचिकाकर्ता को जमानत देने के लिए यह उचित मामला लगता है।

आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था

आरोपी याचिकाकर्ता ने मामले में नियमित जमानत के लिए याचिका दायर की है।न्यायालय ने कहा कि याचिकाकर्ता को 50,000 रुपये के निजी मुचलके तथा इतनी ही राशि की जमानत पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया जाता है, बशर्ते कि निचली अदालत संतुष्ट हो जाए। इस मामले में ग्रेटर कैलाश-1 थाने में दर्ज मामले में आरोपी के पिता को भी गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में अपहरण, हत्या, साक्ष्य नष्ट करने तथा आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, 16 नवंबर, 2019 को शशि किरण शर्मा नामक एक व्यक्ति ने पुलिस स्टेशन में आकर बताया कि उसका भाई अरुण कुमार शर्मा 15 नवंबर, 2019 को गुरुग्राम में एक अदालत की सुनवाई में शामिल होने के लिए अपने घर से निकला था। उसे एम.जी. रोड मेट्रो स्टेशन पर अपने वकील से मिलना था, लेकिन वह तब से लापता है।

सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक अरुण शर्मा के पक्ष में आदेश पारित किया

शिकायत के आधार पर भारतीय दंड संहिता की धारा 365 (अपहरण) के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पता चला कि अरुण शर्मा और ऋषि राज पाल सिंह चौहान एक-दूसरे को लंबे समय से जानते हैं। शिकायतकर्ता ने कहा था कि 2009 में उनके बीच मतभेद हो गए और दोनों ने संपत्ति पर स्वामित्व का दावा किया और यह विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंच गया। सितंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने मृतक अरुण शर्मा के पक्ष में आदेश पारित किया। 15 नवंबर, 2019 को उक्त संपत्ति के संबंध में निष्पादन कार्यवाही गुरुग्राम न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी। आगे की जांच के दौरान, पीड़ित के घर के आसपास के कुछ घरों के सीसीटीवी फुटेज एकत्र किए गए।

महिंद्रा स्कॉर्पियो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी पाया गया

सीसीटीवी फुटेज में दो संदिग्धों और एक सफेद महिंद्रा स्कॉर्पियो कार की तस्वीरें कैद हुई हैं। महिंद्रा स्कॉर्पियो कार का रजिस्ट्रेशन नंबर फर्जी पाया गया क्योंकि वह नंबर किसी दूसरी कार का था। इसके अलावा, सह-आरोपी ऋषि राज पाल सिंह चौहान और हितेश चौहान को पूछताछ के लिए बुलाया गया और इस दौरान उन्होंने इस जघन्य अपराध में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। आरोप है कि जांच से पता चला कि उन्होंने अरुण शर्मा का अपहरण करने और उसे खत्म करने के लिए तीन लोगों को नियुक्त किया था, जिनके नाम हैं, अमेत विक्रम छाबड़ा, प्रियांक खन्ना (उर्फ प्रिंस) और साहिल कुमार बंटी।

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