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Jahangirpuri violence case : जहांगीरपुरी हिंसा मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने भीड़ के कथित नेता को दी जमानत

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इस साल हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुयी हिंसा के मामले में हिंसक भीड़ के कथित नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी ।

10:36 PM Aug 30, 2022 IST | Shera Rajput

दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इस साल हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुयी हिंसा के मामले में हिंसक भीड़ के कथित नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी ।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इस साल हनुमान जयंती की पूर्व संध्या पर हुयी हिंसा के मामले में हिंसक भीड़ के कथित नेता को दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को जमानत दे दी ।
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बाबुद्दीन को मिली जमानत 
न्यायाधीश न्यायमूर्ति योगेश खन्ना ने बाबुद्दीन (43) को 20 हजार रुपये की जमानत और इतनी ही राशि के मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया । अदालत ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज में आरोपी सिर्फ खड़ा दिख रहा है और वह भीड़ को उकसाता नहीं दिख रहा है।
अदालत ने इसके साथ ही यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने दूसरा सीसीटीवी फुटेज लाने के लिये बार-बार तारीख ली, लेकिन अदालत में अबतक इसे प्रस्तुत नहीं किया जा सका है।
याचिकाकर्ता 27 अप्रैल से हिरासत में
अदालत ने विचार किया कि याचिकाकर्ता 27 अप्रैल से हिरासत में है, और आगे की जांच के लिये उसकी जरूरत नहीं है और इसलिये उसे मामले में जमानत दी जाती है।
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में कहा, ‘‘जहां तक याचिकाकर्ता का सवाल है, राज्य ने उसे भीड़ का नेता बताया है, और दो सीसीटीवी फुटेज में उसकी पहचान की गयी है । हालांकि, सीसीटीवी फुटेज में याचिकाकर्ता केवल खड़ा है और भीड़ को उकसाते हुये नहीं दिख रहा है ।’’
अदालत ने कहा कि राज्य ने अन्य सीसीटीवी फुटेज रिकार्ड में लाने के लिये कई बार तारीख ली, लेकिन उन्होंने अब तक इसे प्रस्तुत नहीं किया है । अदालत ने कहा कि मामले में आरोप पत्र पहले ही दायर किया जा चुका है और सह आरोपियों में से एक जाहिद को जमानत भी मिल गयी है । अदालत ने इन सब तथ्यों के मद्देनजर आरोपी की जमानत मंजूर कर ली।
गौरतलब है कि दिल्ली के जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हनुमान जयंती जुलूस के दौरान दो समूहों के बीच हुयी हिंसक झड़प में आठ पुलिसकर्मी समेत नौ लोग घायल हो गये थे ।
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