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'Cyber Cell की मांग पर गंभीरता से दें जवाब', दिल्ली HC ने बैंकों को लगाई फटकार

11:10 AM Nov 29, 2023 IST | NAMITA DIXIT
Delhi High Court News

Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा जानकारी मांगे जाने जैसे मसले को गंभीरता से न लेने पर फटकार लगाई है। बता दें मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने बैंकों के अधिकारियों को चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पुलिस के साइबर अपराध (Cyber ​​Crimes) प्रकोष्ठों की ओर से सूचना मांगने की प्रक्रिया को सिरियसली लें। यह भी सुनिश्चित करें के जांच एजेंसियों को सटीक जानकारी कम से कम समय में मिले।

आपको बता दें दिल्ली हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी वाले लेनदेन और ग्राहकों को धोखा देने से संबंधित मामलों पर सुनवाई के बाद जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कई बैंकों को जांच एजेंसियों द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब देने के लिए रिपोर्ट पेश करने को कहा। दिल्ली पुलिस ने पुलिस अधिकारियों या अदालतों के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पूछे गए सवालों का बैंकों द्वारा तुरंत जवाब नहीं देने पर चिंता जताई है।

Cyber Crime पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया

तो वहीं, दूसरी तरफ दिल्ली हाई कोर्ट ने रिजर्व बैंक आफ इंडिया से यह भी स्पष्ट करने को कहा है कि क्या पुलिस या अदालतों द्वारा जारी आदेशों के अनुपालन को लेकर बैंकों के लिए कोई दिशानिर्देश है या नहीं। साथ ही उन मामलों से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान दिया गया है या नहीं, जहां आरोपी विभिन्न राज्यों में स्थित हैं, जिससे दिल्ली पुलिस के लिए साइबर अपराध पर अंकुश लगाना मुश्किल हो गया है।

अदालत ने बैठक के लिए तय की समय सीमा

Delhi High Court News: दरअसल, न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने विभिन्न पुलिस अधिकारियों के साइबर अपराध प्रकोष्ठों के बीच समन्वय की जरूरत पर जार देते हुए केंद्र सरकार को ऐसे सभी कक्षों की एक बैठक आयोजित करने का भी निर्देश दिया।अदालत ने बैठक के लिए समय सीमा तय करते हुए इसे 20 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्देश दिया।अब इस मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी, 2024 को होगी।

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