Delhi High Court on Aishwarya Rai: अब ऐश्वर्या राय की फोटो इस्तेमाल करना पड़ेगा भारी, हो सकती है जेल
Delhi High Court on Aishwarya Rai: बॉलीवुड की प्रसिद्ध अभिनेत्री ऐश्वर्या राय बच्चन को दिल्ली हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा कि उनकी अनुमति के बिना उनकी तस्वीरें और वीडियो का किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।
Delhi High Court on Aishwarya Rai Photos and Videos
इसके साथ ही कोर्ट ने 72 घंटे के भीतर Aishwarya Rai की अनुमति के बिना पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक फोटो और वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का आदेश दिया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में संबंधित वेबसाइट को ब्लॉक करने सहित कई कड़े निर्देश दिए हैं। अदालत ने यह कहा है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान, नाम या छवि का दुरुपयोग उसकी निजता और गरिमा के अधिकारों का गंभीर उल्लंघन है।
Aishwarya Rai ने दायर की थी याचिका
Aishwarya Rai ने अपनी निजता की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में उन्होंने कहा था कि उनकी तस्वीरों और वीडियो का बिना अनुमति के इस्तेमाल हो रहा है, जो उनके व्यक्तिगत जीवन और साख के लिए हानिकारक है।
क्या रहा कोर्ट का फैसला?
कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं। ऐसे में उनके व्यक्तित्व का कोई भी दुरुपयोग उनकी साख और प्रतिष्ठा को गहरा आघात पहुंचा सकता है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि किसी भी व्यक्ति की निजता और गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता।
ऐश्वर्या राय की याचिका पर आए इस आदेश से कई और सेलिब्रिटीज और आम जनता के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश गया है कि उनकी पहचान और छवि को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जा सकती।
--आईएएनएस