Delhi High Court : ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ सरकार’ से बदलने संबंधी अर्जी पर ...... अदालत ने जानना चाहा केंद्र का रुख
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा, जिसमें संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप सभी आदेश, सूचनाओं और पत्राचार में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’ या ‘संघ सरकार’ से बदलने की अपील की गई है।
06:03 PM Aug 26, 2022 IST | Desk Team
दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस याचिका पर केंद्र सरकार का रुख जानना चाहा, जिसमें संविधान के उद्देश्यों के अनुरूप सभी आदेश, सूचनाओं और पत्राचार में ‘केंद्र सरकार’ शब्द को ‘संघ’ या ‘संघ सरकार’ से बदलने की अपील की गई है।मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने केंद्र की ओर से पेश हो रहे वकील को एक 84-वर्षीय व्यक्ति द्वारा दायर याचिका में उठाए गए मुद्दे पर सरकार से निर्देश हासिल करने को कहा।
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सेंट्रल गवर्नमेंट की परिभाषा को निरस्त करने की मांग
कोलकाता निवासी आत्माराम सरावगी ने याचिका में कहा कि ‘संघ सरकार’ शब्द का संघ और सभी राज्यों के बीच संबंधों पर एक एकीकृत प्रभाव पड़ता है और यह इस धारणा को गलत साबित करने की दिशा में लंबा रास्ता तय करेगा कि संघ में सत्ता का केंद्रीकरण है।याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन पेश हुए, जिन्होंने सामान्य उपबंध अधिनियम, 1897 की धारा 3(8)बी के तहत परिभाषित ‘सेंट्रल गवर्नमेंट’ की परिभाषा को संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की है।याचिकाकर्ता ने कहा है कि उन्होंने इस संबंध में उचित कार्रवाई के लिए कानूनी मामलों के विभाग को एक अभ्यावेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के बाद, उन्होंने शीर्ष अदालत में जनहित याचिका दायर की है।
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