For the best experience, open
https://m.punjabkesari.com
on your mobile browser.
Advertisement

BJP नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस, कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने का दिया आदेश

दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी।

10:05 AM Aug 18, 2022 IST | Desk Team

दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी।

bjp नेता शाहनवाज हुसैन के खिलाफ दर्ज होगा रेप केस  कोर्ट ने 3 महीने में जांच पूरी करने का दिया आदेश
बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पुराने मामले में पुलिस को शाहनवाज हुसैन के खिलाफ रेप समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले की जांच को तीन महीने के अंदर पूरी करने को कहा है।
Advertisement
दरअसल, दिल्ली की रहने वाली महिला ने जनवरी 2018 में निचली अदालत में याचिका दायर कर हुसैन के खिलाफ दुष्कर्म की एफआईआर दर्ज करने का गुजारिश की थी। महिला ने आरोप लगाया था कि हुसैन ने छतरपुर फार्म हाउस में उसके साथ दुष्कर्म किया व जान से मारने की धमकी दी।

गवाह को धमकाने के मामले में आजम खान के खिलाफ रामपुर में दर्ज हुई FIR

दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस आशा मेनन की बेंच ने पुलिस को कुछ सालों पहले पीड़ित महिला की ओर से की गई शिकायत में केस दर्ज करने का आदेश दिया। दिल्ली हाईकोर्ट में कहा सभी तथ्यों को देखने से स्पष्ट है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज करने तक में पुलिस की ओर से पूरी तरह से अनिच्छा नजर आ रही है।
हाई कोर्ट ने कहा कि पुलिस की ओर से निचली अदालत में पेश रिपोर्ट अंतिम रिपोर्ट नहीं थी। वहीं इससे पहले पुलिस ने निचली अदालत में रिपोर्ट पेश कर कहा था कि शाहनवाज हुसैन के खिलाफ मामला नहीं बनता। निचली अदालत ने अपने फैसले में पुलिस के तर्क को खारिज कर दिया था अदालत ने कहा था कि महिला की शिकायत में संज्ञेय अपराध का मामला है।
Advertisement
Advertisement
Author Image

Advertisement
×