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दिल्ली हाईकोर्ट ने बंगाल के मंत्री को जारी समन रद्द करने से किया इनकार

08:27 PM Nov 18, 2023 IST | Divyanshu Mishra

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्य में कोयला चोरी मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पश्चिम बंगाल के कानून मंत्री मोलॉय घटक को जारी किए गए समन को रद्द करने से इनकार कर दिया है।

Highlights

मोलॉय घटक 12 में से 11 मौकों पर ED के सामने पेश नहीं हुए

अदालत समन और प्रवर्तन मामला सूचना रिपोर्ट (ईसीआईआर) को रद्द करने की मांग करने वाली घटक की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। विशेष रूप से, घटक 12 में से 11 मौकों पर ईडी के सामने पेश नहीं हुए हैं, जिससे अदालत को भविष्य के समन पर रोक लगाने के उनके अनुरोध पर आश्‍चर्य व्यक्त करना पड़ा, जबकि उन्होंने खुद एजेंसी के साथ सहयोग नहीं किया था। न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि जांच एजेंसी को पहले निर्देश दिया गया था कि वह उनकी उम्र और चिकित्सा स्थिति को ध्यान में रखते हुए उन्हें कोलकाता में तलब करने पर विचार करे। न्यायाधीश ने निर्देश दिया कि ईडी को कम से कम 24 घंटे के नोटिस के साथ अपने कोलकाता कार्यालय में घटक को पेश करने की स्वतंत्रता है।

कोयला उत्खनन और चोरी में आपराधिक साजिश और विश्वास के उल्लंघन के आरोप शामिल

अदालत ने ED के अधिकारियों को किसी भी बाधा से बचाने के लिए याचिकाकर्ता से पूछताछ या पूछताछ के दौरान पर्याप्त पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कोलकाता पुलिस आयुक्त और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया। नवंबर 2020 में शुरू हुए इस मामले में ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड (ईसीएल) से कोयला उत्खनन और चोरी में आपराधिक साजिश और विश्वास के उल्लंघन के आरोप शामिल हैं। प्रारंभ में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), एसीबी, कोलकाता द्वारा पंजीकृत, ईडी ने बाद में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया।

 

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