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PM मोदी के खिलाफ दायर याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने किया खारिज

05:39 PM May 13, 2024 IST | Shubham Kumar

Delhi Highcourt Rejects Plea Against PM Modi: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi Highcourt) ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में आरोप लगाया गया था कि पीएम मोदी और अन्य नेताओं ने लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कथित रूप से सांप्रदायिक भाषण दिए हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।

Highlights

PM मोदी के खिलाफ FIR के संदर्भ में दायर की गई थी याचिका

प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ एफआईआर के लिए एक याचिका दायर की गई थी। याचिका में उन पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है। इसलिए याचिका खारिज की जाती है। अदालत ने पिछली टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के मन में गलत धारणाएं हैं। याचिका में चुनाव आयोग को आचार संहिता के उल्लंघन में हेट स्पीच देने वाले आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने समेत कानून के अनुसार तत्काल कार्रवाई करने का आदेश देने की मांग की गई थी।

ECI के पास नहीं हो सकते कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग मानक- वकील निजाम पाशा

पीएम मोदी के खिलाफ याचिका में राजस्थान और मध्य प्रदेश में दिए गए प्रधानमंत्री के भाषणों का हवाला दिया गया था। इसमें भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की 'एक्स' पर पोस्ट और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा 27 अप्रैल को हिमाचल प्रदेश में दिए गए भाषण का भी जिक्र है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वकील निजाम पाशा पेश हुए। उन्होंने कहा कि ईसीआई के पास अलग-अलग राजनेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए अलग-अलग मानक नहीं हो सकते।

ECI ने पीएम के मामले पर नहीं की कार्रवाई- वकील निजाम पाशा

वकील निजाम पाशा ने कहा कि ईसीआई ने अन्य राजनीतिक दलों के प्रमुखों को प्रतिबंधित कर कार्रवाई की है। लेकिन प्रधानमंत्री के मामले में ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की गई। एडवोकेट सुरुचि सूरी ईसीआई की तरफ से पेश हुईं। उन्होंने चुनाव की घोषणा से पहले एक मार्च को सभी राजनीतिक दलों को जारी की गई एक सलाह का हवाला दिया।

ECI के कार्रवाई में है अदालत सीमित भूमिका- न्यायमूर्ति दत्ता

न्यायमूर्ति दत्ता ने ईसीआई की चल रही जांच को प्रभावित करने में अदालत की सीमित भूमिका पर जोर दिया और कहा कि हम ईसीआई का सूक्ष्म प्रबंधन नहीं कर सकते कि वे कैसे निपटना चाहते हैं। उन्होंने अभी तक कार्रवाई पूरी नहीं की है, वे इसके बीच में हैं। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि ईसीआई की कार्रवाई में विफलता उसके संवैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन है और चुनाव प्रक्रिया की अखंडता से समझौता है। उम्मीद है कि ईसीआई 15 मई तक आरोपों का जवाब देगा।

 

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