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Delhi Liquor Case: BRS नेता के. कविता की जमानत याचिका पर आज होगी सुनवाई

05:14 AM May 24, 2024 IST | Rahul Kumar Rawat
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K Kavitha News: दिल्ली शराब नीति से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामला इन दिनों चर्चा में है। इसी मामले में गिरफ्तार भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रवर्तन दिनेशालय (ED) और CBI को नोटिस जारी किया है। दिल्ली हाई कोर्ट में आज यानि 24 मई को के कविता की जमानत अर्जी पर सुनवाई होगी। इस मामले पर आज न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा आज के. कविता की अर्जी पर सुनवाई करेंगी। के. कविता ने ट्रायल कोर्ट के 6 मई के आदेश को चुनौती दी थी, जिसके तहत भ्रष्टाचार मामले के साथ-साथ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। यह घोटाला 2021-22 के लिए दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित है।

मामले की शुरूआत तब हुई जब दिसंबर 2022 में ईडी ने आरोपी अमित आरोड़ा के रिमांड पेपर में दावा किया था कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए विजय नायर और दूसरे लोगों को साउथ ग्रुप ने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। पिछले साल फरवरी में सीबीआई ने अकाउंटेंट बुचीबाबू गोरंतला को गिरफ्तार किया था। ईडी ने भी बुचीबाबू से पूछताछ की थी और उसका बयान दर्ज किया था। माना जाता है कि बुचीबाबू के. कविता का अकाउंट संभाला करता था। इसके बाद पिछले साल ही मार्च में ईडी ने अरुण रामचंद्रन पिल्लई को भी अरेस्ट किया था। पिल्लई ने पूछताछ में बताया था कि कविता और आम आदमी पार्टी के बीच एक समझौता हुआ था। इसके तहत 100 करोड़ रुपये का लेन-देन हुआ, जिससे कविता की कंपनी 'इंडोस्पिरिट्स' को दिल्ली के शराब कारोबार में एंट्री मिली। पिल्लई ने ये भी बताया कि एक मीटिंग हुई थी, जिसमें, के कविता, विजय नायर और दिनेश अरोड़ा मौजूद थे। इस मीटिंग में दी गई रिश्वत की वसूली पर चर्चा हुई थी।

आपको बता दें, ईडी ने के. केविता को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हे तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया। ईडी मामले में अपनी जमानत याचिका में बीआरएस नेता के. कविता ने कहा उनका दिल्ली शराब घोटाले मामले से कोई लेना-देना नहीं है। उनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की सक्रिय मिलीभगत से केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी द्वारा रचित एक आपराधिक साजिश है।

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Rahul Kumar Rawat

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