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Delhi liquor scam: दिल्ली की एक अदालत ने CM Kejriwal की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

04:16 PM Jun 20, 2024 IST | Abhishek Kumar

Delhi liquor scam: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Kejriwal ) की जमानत याचिका और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।

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Highlights
. Delhi liquor scam में नया मोड़
. CM Kejriwal की जमानत याचिका पर अदालत ने फैसला सुरक्षित रखा
. इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है

CM Kejriwal की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(CM Kejriwal ) की जमानत याचिका और चिकित्सा जांच के दौरान उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मौजूद रहने की अनुमति के अनुरोध वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया।हालांकि इससे पहले अदालत ने बुधवार को शराब घोटाले(Delhi liquor scam) में जेल में बंद सीएम केजरीवाल की नियमित जमानत याचिका पर दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेगी। अदालत ने मुख्यमंत्री की न्यायिक हिरासत की अवधि भी बढ़ा दी थी।

Delhi liquor scam में नया मोड़

वेकेशन जज न्याय बिंदु ने कहा था कि वह फैसला सुरक्षित नहीं रखेंगी। उन्होंने सुनवाई गुरुवार के लिए स्थगित करते हुए कहा था,मैं फैसला सुरक्षित नहीं रखूंगी। सबको पता है कि यह हाई प्रोफाइल मामला है। मैं दलीलें सुनने के बाद फैसला सुना दूंगी।बुधवार को मुख्यमंत्री केजरीवाल(CM Kejriwal )के वकील की दलीलें पूरी हो गई थीं, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के वकील की दलीलें पूरी नहीं हो सकी थीं।अदालत में मुख्यमंत्री की चिकित्सा जांच के समय उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल को उपस्थित रहने देने के अनुरोध वाली याचिका पर भी सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में अदालत तिहाड़ जेल की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है।

जज ने स्पष्ट किया था कि सीएम केजरीवाल के जेल में उपचार के अनुरोध से केंद्रीय एजेंसी का कोई लेना-देना नहीं है।जमानत पर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री केजरीवाल का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी ने दलील दी कि उनके मुवक्किल के खिलाफ मामला उन लोगों के बयानों के आधार पर बनाया गया है जिन्हें कथित तौर पर ईडी का साथ देने के लिए जमानत का वादा किया गया था।

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