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Delhi-NCR Air Pollution News Today LIVE Updates: दिल्ली में वायु प्रदूषण गंभीर स्तर पर, सांस लेना हुआ मुश्किल

वायु प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेने में कठिनाई

12:36 PM Nov 18, 2024 IST | Abhinav Shukla

वायु प्रदूषण के कारण दिल्लीवासियों को सांस लेने में कठिनाई

Delhi Weather: सोमवार सुबह दिल्ली में वायु गुणवत्ता और खराब हो गई और कई इलाकों में धुंध की मोटी चादर छा गई। वायु गुणवत्ता का स्तर ‘गंभीर प्लस’ स्तर पर पहुंच गया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, सुबह 7 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक 450 दर्ज किया गया।

Delhi News: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे की स्थिति बनी रहने के कारण सोमवार सुबह कई ट्रेनों में व्यवधान आया, हालांकि कम दृश्यता के बावजूद दिल्ली हवाई अड्डे पर विमान परिचालन प्रभावित नहीं हुआ।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर दिल्ली सरकार से सवाल किया और पूछा कि प्रदूषण-रोधी उपायों को लागू करने में देरी क्यों हुई। शीर्ष अदालत ने पूछा, “हमने वायु गुणवत्ता सूचकांक के 300 पार करने का इंतज़ार क्यों किया?”

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता मनीष सिसोदिया ने सोमवार को उत्तर भारत में बढ़ते प्रदूषण के लिए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को दोषी ठहराया।मिडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि वायु प्रदूषण एक राष्ट्रीय आपदा है और इसका असर सिर्फ़ दिल्ली तक सीमित नहीं है। इस समय पूरा देश प्रदूषण से जूझ रहा है। हमें राजनीति से ऊपर उठकर प्रदूषण को देखना होगा और भाजपा को भी इसे गंभीरता से लेना होगा। यह ऐसा विषय नहीं है जिसके लिए आप सिर्फ़ आम आदमी पार्टी को दोषी ठहरा सकते हैं। इस समय पूरा उत्तर भारत पराली जलाने की भीषण समस्या की चपेट में है। भाजपा को समझना होगा कि केंद्र में उनकी सरकार है।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली-NCR रीजन में सरकारों को निर्देश दिया है कि प्रदूषण की गंभीर स्थिति देखते हुए 12वीं तक के स्कूल बंद करने पर फैसला लें। AQI का स्तर नीचे लाने के लिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) स्टेज 3 और स्टेज 4 के सभी जरूरी प्रतिबंधों को लागू किया जाए।

इसी मुद्दे पर सोमवार सुबह जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने केंद्र सरकार से पूछा कि स्टेज 3 की पाबंदियां लागू करने में आपने देरी क्यों की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा- आप हमारी इजाजत के बगैर GRAP स्टेज 4 से नीचे नहीं आएंगे। भले ही AQI 300 से नीचे ही क्यों ना आ जाए। कोर्ट ने 12वीं तक के फिजिकल क्लासेस बंद करने पर भी जल्द फैसला लेने को कहा।

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