Top NewsIndiaWorldOther StatesBusiness
Sports | CricketOther Games
Bollywood KesariHoroscopeHealth & LifestyleViral NewsTech & AutoGadgetsvastu-tipsExplainer
Advertisement

राजधानी दिल्ली में 6 दिनों के लिए BNSS की धारा 163 लागू

09:08 AM Oct 01, 2024 IST | Aastha Paswan

Delhi NCR: अक्टूबर के पहले सप्ताह के दौरान राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन, प्रदर्शन और अभियान आयोजित करने के आह्वान के बारे में इनपुट के मद्देनजर, दिल्ली के पुलिस आयुक्त कार्यालय ने सोमवार को दिल्ली में कई स्थानों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 लागू करने की घोषणा की।

30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक रहेगा

देश की राजधानी दिल्ली में अचानक BNSS की धारा-163 लगाई गई है। शहर के कई इलाकों में अगले 6 दिनों तक ये धारा लागू रहेगी। इस दौरान कई तरह की पाबंदी पर रहेगी। इस दौरान शहर में किसी भी प्रकार के कई विरोध प्रदर्शन या धरना प्रदर्शन करने पर सख्त प्रतिबंध रहेगा। पुलिस को उच्च सतर्कता पर रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से निपटा जा सके और कानून-व्यवस्था बनाए रखी जा सके।

Advertisement

आम माहौल कानून और व्यवस्था

एक बयान में, आयुक्त कार्यालय ने कहा, "दिल्ली में आम माहौल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से संवेदनशील है, क्योंकि प्रस्तावित वक्फ संशोधन विधेयक और सदर बाजार क्षेत्र में शाही ईदगाह के मुद्दे के मद्देनजर सांप्रदायिक माहौल, एमसीडी स्थायी समिति के चुनावों का राजनीतिक मुद्दा और डूसू चुनावों के परिणामों की घोषणा लंबित है, आदि।" आदेश में कहा गया है कि जम्मू-कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली की सीमाओं से लोगों और वाहनों की आवाजाही पर लगातार नजर रखने की जरूरत है।

6 दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित

"उपर्युक्त के मद्देनजर, मैं, संजय अरोड़ा, पुलिस आयुक्त, दिल्ली, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा *163 के आधार पर प्रदत्त शक्तियों के तहत, भारत सरकार, कानून और न्याय मंत्रालय (विधायी विभाग), नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या 2654 दिनांक 16.07.2024 के साथ पठित, दिल्ली के राज्य की सीमाओं पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र वाले सभी पुलिस स्टेशनों के अलावा नई दिल्ली, उत्तर और मध्य जिलों में 30/09/2024 से 05/10/2024 (दोनों दिन सम्मिलित) तक 6 दिनों की अवधि के लिए प्रतिबंधित करने के लिए यह लिखित आदेश देता हूं, (i) पांच या अधिक अनधिकृत व्यक्तियों का जमावड़ा, (ii) आग्नेयास्त्र, बैनर, तख्तियां, लाठी, भाले, तलवार, लाठी, ईंट आदि ले जाना (iii) किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र आदि में जेबकतरी या धरना देना और ऐसा करना आयुक्त कार्यालय ने कहा, "यह भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दंडनीय है।"

(Input From ANI)

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article