मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, 12 सितंबर तक अंतरिम जमानत बढ़ी
12:24 PM Sep 01, 2023 IST
Advertisement
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन की चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत 12 सितंबर तक बढ़ा दी। इस बीच सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया है, यह मामला न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया था। लेकिन जस्टिस पीके मिश्रा ने याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।
इस मामले की अगली सुनवाई 12 सितंबर को होगी
इसके बाद न्यायमूर्ति एएस बोपन्ना ने मामले को दूसरी पीठ के समक्ष रखने के संबंध में भारत के मुख्य न्यायाधीश से आदेश प्राप्त करने के बाद मामले को 12 सितंबर के लिए सूचीबद्ध कर दिया। अदालत ने कहा, अंतरिम आदेश अगली तारीख तक जारी रहेगा। 21 जुलाई को जैन की सर्जरी हुई थी। 26 मई को, शीर्ष अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येन्द्र जैन को छह सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी थी, लेकिन कई शर्तें लगाई थीं कि वह न तो मीडिया से बात करेंगे और न ही बिना अनुमति के दिल्ली छोड़ेंगे।
जैन ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
शीर्ष अदालत ने जैन को अपने इलाज के लिए अपनी पसंद का कोई भी अस्पताल चुनने की भी अनुमति दी थी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट कर दिया था कि अंतरिम जमानत पर चिकित्सीय स्थिति में विचार किया जाता है। सत्येन्द्र जैन ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है। उन्होंने अपने खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी है।सत्येन्द्र जैन के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया था कि इसके कारण उनका वजन 35 किलो कम हो गया है और वह ‘कंकाल’ में बदल गये हैं।दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येन्द्र जैन ने उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
Advertisement