India WorldDelhi NCR Uttar PradeshHaryanaRajasthanPunjabJammu & Kashmir Bihar Other States
Sports | Other GamesCricket
Horoscope Bollywood Kesari Social World CupGadgetsHealth & Lifestyle
Advertisement

मजनू का टीला में 170 पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को बेघर होने का खतरा, DDA चलाएगा तोड़फोड़ अभियान

10:41 AM Jul 13, 2024 IST
Advertisement

दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 13-14 जुलाई को गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण में यमुना बाढ़ के मैदान पर अतिक्रमण के खिलाफ तोड़फोड़ अभियान चलाने की घोषणा की है। मजनू का टीला के निवासी, जो मुख्य रूप से पाकिस्तानी हिंदू हैं, ने गुरुवार देर शाम को नोटिस प्राप्त किया और योजनाबद्ध निष्कासन पर चिंता व्यक्त की है। स्थानीय पुलिस से अभियान के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा प्रदान करने का अनुरोध किया गया है। नोटिस के अनुसार, गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे डीडीए की जमीन पर अतिक्रमण को हटाया जाना चाहिए, सिवाय याचिकाकर्ता के ढांचे के, जिसने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

उच्च न्यायालय ने DDA को दिया ये निर्देश



इस साल मार्च की शुरुआत में दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को दिल्ली के मजनू का टीला में एक पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी शिविर को खाली करने के नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया था। उच्च न्यायालय ने दिल्ली विकास प्राधिकरण को कोई भी दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया और 12 मार्च को डीडीए द्वारा जारी नोटिस के खिलाफ एक याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया। रवि रंजन सिंह नामक व्यक्ति ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर 4 मार्च के नोटिस को चुनौती दी है जिसमें निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने को कहा गया है।

निवासियों को 6 मार्च तक जगह खाली करने का दिया गया था निर्देश



याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील आरके बाली ने प्रस्तुत किया कि 4 मार्च, 2024 की तारीख वाला एक सार्वजनिक नोटिस क्षेत्र में चिपकाया गया था, जिसमें निवासियों को 6 मार्च, 2024 तक जगह खाली करने के लिए कहा गया था, ऐसा न करने पर प्रतिवादी उनके शिविर को ध्वस्त कर देगा। यह भी प्रस्तुत किया गया कि पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी कई वर्षों से मजनू का टीला उनके बच्चे पास के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं और उनकी परीक्षाएँ अभी चल रही हैं। डीडीए के वकील ने प्रस्तुत किया कि 2019 के एक आवेदन में निष्पादन आवेदन पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा 29 जनवरी को एक आदेश पारित किया गया, जिसमें यह निर्देश दिया गया था कि दिल्ली में यमुना नदी बेल्ट पर गुरुद्वारा मजनू का टीला के दक्षिण से सटे यमुना बाढ़ मैदान क्षेत्र पर सभी अतिक्रमण हटा दिए जाएं।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा YouTube Channel ‘PUNJAB KESARI’ को अभी subscribe करें। आप हमें FACEBOOK, INSTAGRAM और TWITTER पर भी फॉलो कर सकते हैं।

Advertisement
Next Article