अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, हाई कोर्ट के फैसले का करना होगा इंतजार
अरविंद केजरीवाल: आबकारी मामले में अरविंद केजरीवाल ने जमानत पर हाईकोर्ट के रोक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। लेकिन सोमवार को हुई सुनवाई के में भी केजरीवल को राहत नहीं मिल पाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए।
Highlights
- अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत
- दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना पड़ेगा
- केजरीवाल ने अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
सुप्रीम कोर्ट से अरविन्द केजरीवाल को नहीं मिली राहत
सुप्रीम कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(Arvind Kejriwal) की अंतरिम जमानत पर हाईकोर्ट के रोक हटाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले आने तक का इंतजार करना चाहिए। अगर हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है तो हमारा उसमें दखल देना किसी प्रकार से उचित नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा, हम इसका इंतजार करेंगे और याचिका पर बुधवार को सुनवाई करेंगे। एएसजी राजू ने कहा कि संभावना है कि हाई कोर्ट का फैसला मंगलवार तक आ जाए।
केजरीवाल ने अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती
बता दें, अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा जमानत पर लगाई गई अंतरिम रोक को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की ओर से पेश हुए वकील अभिषेक सिंघवी ने ईडी के मामले में जमानत के आदेश पर उच्च न्यायालय की रोक को हटाने का अनुरोध किया है। इस पर एससी ने कहा है कि यदि वो हाईकोर्ट के के आदेश के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर कोई आदेश देते हैं यह मामले का पूर्वाग्रह होगा। मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई भी हुई परन्तु इसमें भी केजरीवाल को रहता नहीं मिली।
केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को किया था गिरफ्तार
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। उन्हें पहली बार 10 मई को 21 दिनों के लिए सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली थी। 2 जून को उन्होंने सरेंडर किया और तब से वो तिहाड़ जेल में बंद हैं। शुक्रवार को दिल्ली के निचली अदालत द्वारा जमानत दिए जाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। हाईकोर्ट का कहना था की जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती जमानत नहीं दिया जा सकता है।
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