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केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

10:12 AM Jul 02, 2024 IST
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Delhi News: दिल्ली उच्च न्यायालय CBI द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करेगा। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की अध्यक्षता वाली पीठ दिल्ली के मुख्यमंत्री की याचिका पर सुनवाई करेगी।

केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करेगा, जिसमें कथित शराब नीति घोटाले की चल रही जांच के सिलसिले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका दायर की गई है। 1 जुलाई को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को तिहाड़ जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के जरिए अपने वकीलों से दो अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति नहीं दी थी। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने केजरीवाल की ओर से दायर आवेदन को खारिज कर दिया।

विशेष न्यायाधीश ने कहा, "आवेदक के विद्वान वकील अदालत को यह समझाने में विफल रहे हैं कि आवेदक उन्हीं आधारों पर VC जरिए दो अतिरिक्त कानूनी मुलाकातों का हकदार कैसे है, जिन पर पहले के आदेश में चर्चा की गई है और निपटा गया है। विचाराधीन आवेदन की सामग्री के आधार पर अलग दृष्टिकोण अपनाने का कोई कारण नहीं दिखता है।"

10 अप्रैल की हुई खारिज



इसने यह भी कहा कि यह विवाद में नहीं है कि आवेदक द्वारा अपने वकीलों के साथ अतिरिक्त कानूनी बैठकों की समान राहत की मांग करने वाले इसी तरह के आवेदन को इस अदालत ने 10 अप्रैल, 2024 के विस्तृत आदेश के माध्यम से खारिज कर दिया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि केजरीवाल पूरे देश में लगभग 30 मुकदमों का सामना कर रहे हैं और मामलों पर चर्चा करने और निष्पक्ष सुनवाई के अपने अधिकार का दावा करने के लिए वीसी के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त बैठकों की आवश्यकता है। केजरीवाल के वकील ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस आवेदन को दायर करने के बाद, आवेदक को CBI द्वारा एक और मामले में गिरफ्तार किया गया है।

इसके अलावा, सह-आरोपी संजय सिंह को 22 फरवरी, 2024 के आदेश द्वारा अतिरिक्त कानूनी बैठकों की अनुमति दी गई थी। सुनवाई के दौरान सीबीआई ने प्रस्तुत किया कि पुलिस हिरासत रिमांड के दौरान, आरोपी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ/जांच की गई है। हालांकि, उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और रिकॉर्ड पर मौजूद सबूतों के विपरीत जानबूझकर टालमटोल वाले जवाब दिए।

(Input From ANI)

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