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Delhi News: सीबीआई ने बताया कि जांच के दौरान आरोपी कविता की भूमिका न केवल अग्रिम धनराशि एकत्र करने में बल्कि हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में अवैध रूप से अर्जित धन के हस्तांतरण में भी सामने आई है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के कविता के खिलाफ दायर अपने आरोपपत्र में कहा है कि वह दिल्ली आबकारी नीति में हेरफेर और छेड़छाड़ में शामिल थीं। CBI ने कहा कि जांच के दौरान, आरोपी कविता की भूमिका न केवल अग्रिम धन के संग्रह में बल्कि हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में अवैध रूप से प्राप्त धन के हस्तांतरण में भी सामने आई है।
यह पता चला है कि उसके सह-आरोपी सहयोगी, अर्थात अभिषेक बोइनपल्ली और पीए अशोक कौशिक, हवाला चैनल के माध्यम से गोवा में अवैध रूप से प्राप्त धन के हस्तांतरण में शामिल थे। यह पता चला है कि आरोपी अरविंद कुमार सिंह, जो आरोपी मूथा गौतम और आरोपी के कविता के सह-आरोपी सहयोगी अभिषेक बोइनपल्ली के स्वामित्व वाले इंडिया अहेड न्यूज के प्रोडक्शन कंट्रोलर-कम-कमर्शियल हेड के रूप में कार्यरत था, ने साउथ ग्रुप के आरोपियों के लिए एक माध्यम के रूप में काम किया है और हवाला चैनल के माध्यम से दिल्ली से गोवा में 7.10 करोड़ रुपये की अवैध धनराशि स्थानांतरित करने में प्रमुख भूमिका निभाई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली आबकारी नीति मामले में CBI द्वारा बीआरएस नेता के कविता के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लिया। विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने पूरक आरोपपत्र पर संज्ञान लेने के बाद 26 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कविता को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। अदालत ने कविता और अन्य के वकील को पूरक आरोपपत्र की एक प्रति देने का निर्देश दिया है। मामले को सुनवाई की अगली तारीख पर दस्तावेजों की जांच के लिए सूचीबद्ध किया गया है। न्यायालय ने 8 जुलाई को आरोप पत्र (इस मामले में तीसरा पूरक आरोप पत्र) के संज्ञान पर आदेश सुरक्षित रखा था। अधिवक्ता डीपी सिंह ने प्रस्तुत किया था कि अपराध का संज्ञान पहले ही लिया जा चुका है। हम जानते हैं कि एक नीति बनाई गई थी और उसमें साउथ ग्रुप का प्रभाव था।
(Input From ANI)