प्रधानमंत्री पर टिप्पणी कर धमकी देनें के आरोप में तमिलनाडु के मंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
दिल्ली पुलिस ने एक जनसभा में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ धमकी भरी टिप्पणी करने के आरोप में तमिलनाडु के मंत्री टी एम अनबरसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि उच्चतम न्यायालय के वकील सत्य रंजन स्वैन की शिकायत के आधार पर बुधवार को यहां संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई।
- तमिलनाडु के मंत्री टी एम अनबरसन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज
- संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी दर्ज
- विभिन्न धाराओं में केस दर्ज
जनसभा में यह कथित टिप्पणी
प्राथमिकी के मुताबिक, तमिलनाडु सरकार में ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग मंत्री अनबरसन ने प्रधानमंत्री मोदी को टुकड़े-टुकड़े करने की खुलेआम धमकी दी है। उन्होंने दक्षिणी राज्य में एक जनसभा में यह कथित टिप्पणी की। प्राथमिकी में कहा गया है, अनबरसन का धमकी भरा बयान न केवल चिंताजनक है और हमारे प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए अहम खतरा पैदा कर रहा है, बल्कि शर्मनाक भी है और जानबूझकर हमारे देश की शांति और स्थिरता को प्रभावित करने और हिंसा भड़काने के लिए दिया गया है।
इन धाराओं में केस दर्ज
यह प्राथमिकी भारतीय दंड संहिता की धारा 153 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना), 505 (सार्वजनिक शरारत करने वाले बयान), 506 (आपराधिक धमकी) समेत अन्य धाराओं में दर्ज की गई है। इसमें यह भी कहा गया है कि अनबरसन की टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया जा रहा है।
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