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दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच हुई पूरी, CBI ने दायर की चार्जशीट

12:04 PM Jul 29, 2024 IST | Yogita Tyagi
दिल्ली शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जांच हुई पूरी  cbi ने दायर की चार्जशीट

केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और अन्य आरोपियों के खिलाफ एक विशेष अदालत में सोमवार को आरोप पत्र दाखिल कर दिया। यह जांच एजेंसी की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है। दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को ही CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने पहले ही मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है, जिसमें आम आदमी पार्टी और इसके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में केजरीवाल को शराब घोटाले में मुख्य साजिशकर्ता में से एक बताया गया है। आरोप है कि आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ की रिश्वत मिली थी।

  • CBI ने केजरीवालके खिलाफ एक आरोप पत्र दाखिल कर दिया है
  • यह जांच एजेंसी की ओर से एक महत्वपूर्ण कदम है
  • दिल्ली HC आज ही CM केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है

इससे पहले केजरीवाल मामले में SC ने दिया ये आदेश



इससे पहले 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को ईडी मामले में अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था। हालांकि, सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद से वह जेल से बाहर नहीं आ पाए। हाल ही में, दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब घोटाले में सीएम केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी थी। बता दें कि, दिल्ली शराब घोटाले में फंसे दिल्‍ली के पूर्व डिप्‍टी सीएम मनीष सिसोदिया की जमानत पर आज सुनवाई होगी। मनीष सिसोदिया जेल से बाहर आने की उम्‍मीद लगाए बैठे हैं। तो वहीं, ED और CBI ने भी अपनी तैयारी कर ली है। मनीष सिसोदिया की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होने की उम्‍मीद है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर सीबीआई और ईडी को सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 16 जुलाई को कहा था, ‘नोटिस का जवाब 29 जुलाई तक दें। हम दो सप्ताह बाद इस पर फिर विचार करेंगे।

सिसोद‍िया 16 महीनों से जेल में



सुप्रीम कोर्ट मनीष सिसोदिया की याच‍िका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री ने जमानत का अनुरोध करते हुए दलील दी कि वह 16 महीनों से जेल में हैं और उनके खिलाफ मुकदमे में पिछले साल अक्टूबर से अब तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जस्‍ट‍िस बीआर गवई और जस्‍ट‍िस केवी विश्वनाथन की पीठ सिसोदिया की याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। इससे पहले कोर्ट 16 जुलाई को उनकी याच‍िका पर सुनवाई के ल‍िए सहमत हो गई थी। अदालत ने सीबीआई तथा ईडी से जवाब मांगा है। सीबीआई ने शराब नीति मामले में सिसोदिया की कथित भूमिका को लेकर 26 फरवरी 2023 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकी के आधार पर धनशोधन के मामले में नौ मार्च 2023 को उन्हें गिरफ्तार किया था।

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