मनी लॉन्ड्रिंग मामले में Karti Chidambaram को मिली जमानत
Karti Chidambaram: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम को कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी। बता दें कि कार्ति चिदंबरम राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश हुए।
Highlights
. Karti Chidambaram को मिली जमानत
. कथित चीनी वीजा घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में
. राउज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के समक्ष पेश हुए
Karti Chidambaram को मिली जमानत
अदालत ने इससे पहले मामले में चिदंबरम(Karti Chidambaram) और उनके पूर्व चार्टर्ड अकाउंटेंट एस. भास्कररमन के खिलाफ ईडी के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया था।जज ने उन्हें एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि पर जमानत दी। अप्रैल में अदालत ने इसी मामले में तीन आरोपियों को अंतरिम जमानत दी थी। इस मामले में चिदंबरम के अलावा एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड, तलवंडी साबो पावर लिमिटेड और अन्य को भी आरोपी बनाया गया है।
Karti Chidambaram पर केस?
ईडी ने आईपीसी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत सीबीआई की एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी। ईडी की जांच से पता चला कि चिदंबरम(Karti Chidambaram) ने तलवंडी साबो पावर लिमिटेड द्वारा चीन के लिए वीजा दिलाने के बदले में अपने करीबी सहयोगी भास्कररमन से कथित तौर पर 50 लाख रुपये की अवैध रिश्वत ली थी।
ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा था,यह कंपनी पंजाब के मानसा में एक पावर प्रोजेक्ट स्थापित करने में शामिल थी। कंपनी के अधिकारियों ने गृह मंत्रालय से वीजा की मंजूरी के लिए कार्ति चिदंबरम से संपर्क किया था
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