Manish Sisodia : सिसोदिया को फिर लगा झटका, अदालत ने जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ायी
Manish Sisodia : दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी।
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. Manish Sisodia को फिर लगा झटका
. अदालत ने जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ायी
Manish Sisodia को फिर लगा झटका
दिल्ली की एक अदालत ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया(Manish Sisodia) की न्यायिक हिरासत की अवधि सोमवार को बढ़ा दी। बता दें कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के लिए विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने सिसोदिया की हिरासत 22 जुलाई तक बढ़ा दी। सिसोदिया को न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश किया गया था।
अदालत ने जमानत अवधि 22 जुलाई तक बढ़ायी
अदालत ने कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार तथा धन शोधन के मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाएं 30 अप्रैल को खारिज कर दी थीं।अदालत ने सीबीआई और ईडी के साथ ही सिसोदिया की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
जानकारी के लिए बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया को बीते साल दिल्ली आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने 26 फरवरी और 9 मार्च को ED ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने केजरीवाल की कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था। फिलहाल सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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