सिसोदिया की जमानत पर आज फैसला नहीं, अब 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी अगली सुनवाई
दिल्ली नीति शराब घोटाले मामले में जेल में बंद आप नेता मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज फैसला नहीं हो पाया, सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले को अगली सुनवाई 12 अक्टूबर को करेगी है, इसमें ईडी की ओर से दलीलें सुनी जाएंगी, इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए, जस्टिस संजीव खन्ना ने पूछा कि आखिर सरकारी गवाह की बात पर कैसे विश्वास करेंगे।
गवाह को लेकर कोर्ट ने कही ये बात
मनीष सिसोदिया को इसी साल फरवरी में ईडी ने गिरफ्तार किया गया था, एक दिन पहले ही उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल किया था कि जब फायदा राजनीतिक दल को पहुंचा तो उसे आरोपी क्यों नहीं बनाया गया, जवाब देने के लिए एक दिन समय दिया गया था, गुरुवार को जब मामले की सुनवाई शुरू हुई तो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी पर कई सवाल उठाए।
क्या एजेंसी ने सिसोदिया और गवाह के बीच बातचीत के सबूत देखें
मामले की सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट के सामने दलीलें रखी, सीबीआई और ईडी की ओर से दर्ज केस में हुई कई गिरफ्तारियों और उनमें से कुछ आरोपियों को मिली जमानत का ब्योरा दिया, इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से सवाल पूछा कि अगर मनी ट्रेल में मनीष सिसोदिया की भूमिका नहीं है तो फिर मनी लॉड्रिंग केस में उन्हें आरोपी क्यों बनाया गया? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या एजेंसी ने सरकारी गवाह और मनीष सिसोदिया के बीच चर्चा देखी थी? क्या सरकारी सबूत का बयान कानून में स्वीकार्य होगा? कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ये कही-सुनी बात नहीं है?, सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि सब कुछ सबूतों पर आधारित होना चाहिए, नहीं तो केस में कोई जान नहीं है।