Republic Day: दिल्ली में 8 दिनों तक उड़ानें रद्द, हवाई उपकरणों पर लगा बैन
Republic Day: गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच दिल्ली हवाई अड्डे (Delhi Airport) से कोई उड़ान नहीं आएगी या प्रस्थान नहीं करेगी। पैरा-ग्लाइडर जैसे उपकरण की ऑनलाइन बिक्री पर फिलहाल रोक लगा दी गयी है।
Highlights
- 19 जनवरी से 26 जनवरी तक उड़ाने रद्द
- हवाई उपकरणों पर लगा बैन
- हवाई उपकरणों की बिक्री पर होगी सख्त सजा
19 जनवरी से 26 जनवरी तक उड़ानें रद्द, दिल्ली पुलिस अलर्ट
भारत देश गणतंत्र दिवस (Republic Day) की तैयारी में जुटा है। इसलिए सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड द्वारा एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर 19 जनवरी से 26 जनवरी तक सुबह 10:20 से दोपहर 12:45 के बीच दिल्ली हवाई अड्डे से कोई उड़ान नहीं आएगी या प्रस्थान नहीं करेगी। दिल्ली पुलिस द्वारा कहा गया कि आम जनता और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह आदेश 18 जनवरी, 2024 से लागू होगा और 29 दिनों की अवधि यानी 15 फरवरी 2024 तक लागू रहेगा, जब तक कि इसे पहले वापस न ले लिया जाए।
इन उपकरणों की बिक्री पर लगा बैन, होगी सख्त कार्रवाई
दिल्ली पुलिस (Delhi Police) आयुक्त संजय अरोड़ा के आधिकारिक बयान के अनुसार गणतंत्र दिवस (Republic Day) के अवसर पर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के अधिकार क्षेत्र में पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर्स, हैंग जैसे उप-पारंपरिक हवाई प्लेटफार्मों की उड़ान पर रोक लगाईं गयी है। इसके साथ ही ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान, क्वाडकॉप्टर या विमान से पैरा जंपिंग आदि जैसे उपकरण की ऑनलाइन बिक्री करना भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध होगा।
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